कुख्यात ठग और बदमाश बंटी साहू के पिता को निगम ने नोटिस जारी किया, बिल्डिंग परमिशन के साथ सारे दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा





रायगढ़। जूटमिल के कुख्यात ठग और बदमाश बंटी साहू उर्फ रावण के चर्चित दुकान रावण ऑटो के अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए एसपी ने निगम आयुक्त को पत्र लिखा था। इसके पश्चात आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम के भवन अधिकारी ने रावण ऑटो के मालिक बंटी साहू के पिता संतराम साहू को नोटिस जारी किया है। जिसमें कहा गया हैं कि कबीर चौक के आगे उनकी जमीन पर 2400 वर्गफीट भूतल में, 2400 लोअर ग्राउंड फ्लोर में, व्यवसायिक भवन के लिए 800 वर्गफीट और आवासीय के लिए 2400 और 1200 वर्गफीट जमीन आवासीय भवन के लिए निर्माण कार्य किया गया है। निगम के तरफ से नोटिस जारी किया गया हैं कि उनके दुकान और आवास, सहित अन्य व्यवसायिक उपयोग के लिए भवन निर्माण के लिए जो अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है और दस्तावेज निगम से जारी किया गया है।
भवन अधिकारी ने संतराम साहू को नोटिस जारी कर सारे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिया है। 7 दिनों के भीतर में यदि संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराई जाती है या किसी तरह का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आने वाले दिनों में निगम द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293,307 के तहत अवैध निर्माण मानते हुए भवन हटाने हेतु विधिसम्मत कार्रवाई करने की बात कही गई है। अवैध निर्माण हटाने में जो खर्च आएगा उसे पूरा साहू को ही उठाना पड़ेगा।
दरअसल जूटमिल इलाकें के एक घर में युवक को बांधकर कपड़े उतारकर मारपीट कर उसका वीडियो वॉयरल करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस घटना में कुख्यात ठग बंटी साहू को गिरफ्तार किया गया था, उसका पैदल मार्च निकाला गया था, एफआईआर और गिरफ्तारी के बाद साहू के खिलाफ अब उसके बिल्डिंग के अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारियां की जा रही है। बंटी साहू पहले भी जिला बदर का आरोपी रहा है, कई धाराओं में उसके खिलाफ एफआईआर है। अब उसके अवैध निर्माण को तोड़ने की तैयारियां की जा रही है।
