Raigarh News: निर्वाचन प्रक्रिया में नाम निर्देशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा, किसी तरह की ना करें गलती-अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय

0
162

12 अप्रैल से शुरू होगी नामांकन जमा करने की प्रक्रिया, अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों को मिलेगी अंदर जाने की अनुमति

अवकाश दिवस को छोड़कर पूर्वान्ह 11 से अपरान्ह 3 बजे तक होगा नामांकन दाखिल कार्य











नाम निर्देशन के संबंध में दी गई आवश्यक जानकारी

रायगढ़ टॉप न्यूज 10 अप्रैल 2024। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत नाम निर्देशन प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदाय करने हेतु बैठक ली।

अपर कलेक्टर पाण्डेय ने कहा कि पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में नामांकन सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरणों में से एक है जिसमें अत्यधिक सजगता जरूरी है। यह प्रक्रिया केवल नामांकन पत्र जमा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आरंभिक जाँच भी शामिल हो जाता है। अनेक दस्तावेज ऐसे है जो इच्छुक अभ्यर्थियों को दिए जाते हैं वे अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा तैयार करने में इन अभिलेखों में उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रारूप 2-क के साथ व्यक्तियों को प्रारूप 26 (अनुसूची 12) भी दिया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थी को शपथ पत्र दाखिल करना है। नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, राष्ट्रीय अथवा उस राज्य में मान्यता प्राप्त को उस निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम एक निर्वाचक का प्रस्ताव आवश्यक है। गैर मान्यता प्राप्त परंतु पंजीकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों और निर्दलीय अभ्यर्थियों को उस निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम 10 निर्वाचकों के प्रस्ताव की आवश्यकता होगी। यदि इच्छुक अभ्यर्थी किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है तो यह उसका दायित्व है कि आरओ/एसएआरओ के समक्ष अपने मतदाता होने के प्रमाण स्वरूप संबंधित निर्वाचक नामावली अथवा उसके भाग की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरओ/एसएआरओ के पास किसी इच्छुक अभ्यर्थी का नामांकन पत्र जमा करने का अधिकार केवल इच्छुक अभ्यर्थी स्वयं या उसका प्रस्तावक अथवा गैर मान्यता प्राप्त दलों और निर्दलीय के मामलों में प्रस्तावकों में से कोई एक को होगा। इनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नामांकन पत्र जमा नहीं कर सकता है।

इस दौरान मनीष पाण्डेय, इंनोसेंट कुजूर, टंडन, एसडीएम रायगढ़ प्रवीण तिवारी, डिप्टी कलेक्टर  शशिकांत कुर्रे, जगजीवन राम जांगड़े, जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल सहित निर्वाचन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

12 अप्रैल से शुरू होगी नामांकन दाखिल की प्रक्रिया
अपर कलेक्टर पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संसदीय क्षेत्र क्रमांक 02 रायगढ़ लोकसभा निर्वाचन के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 12 अप्रैल को होगा और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। इसी तरह नामांकन पत्रों की संवीक्षा 20 अप्रैल, नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 अप्रैल निर्धारित है। मतदान 7 मई को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतगणना 4 जून 2024 को होगी।

पूर्वान्ह 11 से अपरान्ह 3 बजे तक होंगे नामांकन जमा
अपर कलेक्टर पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्धारित तिथियों में अवकाश दिवस को छोड़कर पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक ही नामांकन जमा होंगे। यह ध्यान रखा जाये कि नामांकन समय समाप्ति के बाद व्यक्ति को अभिलेख पूरा करने या किसी अन्य प्रयोजन से बाहर जाने और 3 बजे के बाद अंदर आने की अनुमति नही होगी। कोई अन्य व्यक्ति किसी इच्छुक व्यक्ति को कोई छूटा अभिलेख मुहैया कराने अंदर भी नहीं आ सकेगा। ऐसे सभी लोगों के अभिलेख पहले से पूर्ण हों यह उनका दायित्व होगा। नामांकन पत्र इच्छुक अभ्यर्थी अथवा उसके प्रस्तावक/प्रस्तावकों में से किसी एक द्वारा ही व्यक्तिश: प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई अन्य व्यक्ति इसके लिए अधिकृत नहीं है। आरओ/एसएआरओ के कक्ष में इच्छुक अभ्यर्थी के साथ अधिकतम केवल 4 व्यक्ति जा सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष से 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी।

अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावकों के नाम की जाँच करें संबंधित निर्वाचक नामावली से
अपर कलेक्टर पाण्डेय ने बताया कि नामांकन पत्र जमा करते समय ही आरओ/एसएआरओ द्वारा उसका आरम्भिक जाँच की जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावकों के नाम की जाँच संबंधित निर्वाचक नामावली से करेंगे। यदि इच्छुक अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र से बाहर का है तो उसके द्वारा प्रस्तुत सत्यापित निर्वाचक नामावली से नाम का मिलान किया जायेगा। प्रारुप 26 (शपथ पत्र) को देखेंगे कि वह संलग्न हो और उसमें कोई प्रविष्टी छूटी न हो। यदि कोई कॉलम खाली हो या भरा न गया हो तो इसे चेक लिस्ट के माध्यम से संबंधित इच्छुक अभ्यर्थी को अवगत करायेंगे क्योंकि अधूरा शपथ पत्र नामांकन रद्द होने का कारण हो सकता है। शपथ पत्र राज्य द्वारा निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर पर लिया जाना है। यह हमेशा ध्यान रखें कि मूल संलग्न शपथ पत्र में कोई भी कमी हो तो नियत समय-सीमा में पूरी तरह से नया शपथ पत्र भरा जायेगा।

अभ्यर्थी को नामांकन तिथि से एक दिन पूर्व खुलवाना होगा नया बैंक खाता
निर्वाचन लडऩे वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह आवश्यक है कि नामांकन की तिथि से कम से कम एक दिन पूर्व एक नया बैंक खाता खुलवाना होगा और खाते का विवरण देना होगा। यह खाता इच्छुक अभ्यर्थी के नाम से होगा या फिर उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से होगा। यह खाता राज्य में कहीं भी और किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंक में या डाकघर में खोला जा सकता है। यदि किसी इच्छुक अभ्यर्थी ने निर्देशानुसार खाता नहीं खोला है तो उसे इस आशय की नोटिस दी जायेगी। ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी को यह अवगत कराना चाहिए कि खाता देर से खोलने अथवा किसी अन्य खाते से भुगतान करने पर यह माना जायेगा कि लेखा निर्धारित तरीके से नहीं संधारित किया गया।















LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here