Raigarh News: जिले में आदर्श आचार संहिता लागू…सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना न तो कोई सभा करेगा, न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा

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समस्त शस्त्र लायसेंसियों को नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिवस के भीतर जमा करना होंगे अपने अस्त्र-शस्त्र























ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित…सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर ही प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किए जा सकेंगे उपयोग

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश

जिले में धारा 144 लागू…उल्लंघन पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रायगढ़ टॉप न्यूज 9 अक्टूबर 2023। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का कार्य संपन्न कराये जाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों से संबंद्ध व्यक्तियों, राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों, समस्त अभ्यर्थियों और समस्त शासकीय एवं अद्र्धशासकीय सेवकों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए है।
जिले में धारा 144 लागू

कलेक्टर सिन्हा ने आम निर्वाचन के दौरान शंाति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 लागू किया है। जिसके तहत रायगढ़ जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र (जैसे-बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल इत्यादि) तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा। उक्त आदेश ऐसे शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप मे लाठी लेकर चलते हैं। रायगढ़ जिला के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या दल या संस्था, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना न तो कोई सभा करेगा, न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा।

उल्लंघन करने वाले समूह अथवा व्यक्ति पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही
जिले में धारा लागू 144 का उल्लंघन करने वाले समूह/व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आज दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। चंूकि समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना व्यवहारिक कारणों से संभव नहीं है, अत: यह आदेश समयाभाव के कारण एक पक्षीय पारित किया गया है।

 

समस्त शस्त्र लायसेंसियों को नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिवस के भीतर जमा करना होंगे अपने अस्त्र-शस्त्र

छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने विधानसभा निर्वाचन-2023 के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा एवं आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से सीमित अवधि के लिए रायगढ़ जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा करवाने के निर्देश दिए है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन शस्त्रों के संभावित दुरूपयोग को रोका जा सके। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने आयुध अधिनियम की धारा के तहत रायगढ़ जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को आदेशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के अंदर जमा करायें, इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र संबंधित शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा कर सकते है, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश जिले में निवासरत् सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड/वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट, रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 33 में लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। दिनांक 9 अक्टूबर 2023 से निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति (विधानसभा निर्वाचन 2023) तक के लिए रायगढ़ जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए जाते हैं।

संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।

 

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित…सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर ही प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किए जा सकेंगे उपयोग

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने विधानसभा निर्वाचन-2023 के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपादन के लिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्वाचन की समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए चलित वाहनों आदि में लाउड स्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। सामान्यत: आमसभा, प्रचार, जुलुस, वाहन इत्यादि के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।

लाउड स्पीकर के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त
छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के अधीन नियमानुसार अनुमति प्रदान करने हेतु कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा जिले में सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें रायगढ़ संपूर्ण अनुविभाग क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगरीय)के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायगढ़ को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह खरसिया संपूर्ण अनुविभाग क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगरीय)के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी खरसिया, घरघोड़ा संपूर्ण अनुविभाग क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगरीय)के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी घरघोड़ा, धरमजयगढ़ संपूर्ण अनुविभाग क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगरीय)के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी धरमजयगढ़ एवं लैलूंगा संपूर्ण अनुविभाग क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगरीय)के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी लैलूंगा को नियुक्त किया गया है।

 

छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के उल्लंघन पर होगी दण्डनीय कार्यवाही

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है तथा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय/अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम धारा के तहत निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण के संदर्भ में राज्य में प्रचलित विधि के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाना है। छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाये। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिख कर विकृत किया जाता है, तो ऐसे कृत्यों के निवारण के लिये एक टीम तत्काल प्रभाव से गठित की जाये। इस टीम में नगरीय निकाय (नगरपालिक निगम, नगर पंचायत) लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाये। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर जिला निर्वाचन कार्यालय रायगढ़ को अवगत करावे। टीम गठित करने का कार्य नगर निगम में आयुक्त एवं शेष क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जाये। टीम सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को, संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफ.आई.आर.दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।

यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो, निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं संबंधित थाना प्रभारी प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जायेगा।
थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफ.आई.आर.दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की जायेगी। संबंधित टीम शिकायत या उन्हे प्राप्त संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी अथवा विडियोग्राफी करायेगी।



































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