रायगढ़ टॉप न्यूज 9 अक्टूबर 2023। अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के विद्वान न्यायाधीश महोदय श्रीमान अच्छे लाल कछी साहब ने हत्या के आरोपिया लक्ष्मीबाई पति अजक साय निवासी लोधी चूंआ थाना धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ छ ग को हत्या के आरोप में सिद्ध दोष पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही अर्थ दंड से भी दंडित किया।
उक्त मामले के संबंध में विस्तार से बताते हुए अपर लोक अभियोजक श्री हरी लाल पटेल में बताया कि थाना धरमजयगढ़ के अपराध क्रमांक 105 /2019 अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड विधान के प्रकरण के अनुसार घटना दिनांक 12 जुलाई 2019 की सुबह 10:00 बजे प्रार्थी सम्मुख साय अपने खेत से हल चला कर वापस आया तभी उसकी भाई-बहू आरोपिया लक्ष्मीबाई पति अजक् साय उसके घर से हड़ बड़ाते हुए निकल रही थी जिसके हाथ में टागी था जिसे पूछने पर उसने बताया कि मृतिका जेठानी लक्ष्मीबाई उससे झगड़ा झंझट कर रही थी तो उसने टागी से उसे मार कर बेहोश कर दिया है जो खाट पर पड़ी है उसके कुछ देर बाद आहिता लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी ।जिसकी सूचना मृतका के पति समुख साय ने थाना धर्मजयगढ़ में दर्ज कराई थी।थाना प्रभारी धरमजयगढ़ के द्वारा प्रकरण विवेचना में लेकर विवेचना प्रारंभ की गई तथा सभी साक्ष को एकत्रित कर चालान पूर्ण होने पर आरोपिया लक्ष्मीबाई के विरुद्ध हत्या की धारा 302 के तहत अभियोग पत्र अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में सभी साक्षियों के परीक्षण प्रति परीक्षण पश्चात् तथा उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण करने के पश्चात माननीय विद्वान न्यायालय ने अपनी जेठानी लक्ष्मीबाई की हत्या के आरोप में आरोपिया लक्ष्मीबाई को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही साथ ₹500 के अर्थ दंड से भी दंडित किया मामले की पैरवी अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक हरी लाल पटेल ने की