कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने जारी किया आदेश
चौबीस घंटे के भीतर रायगढ़ के साथ सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले की सीमाओं से जाना होगा बाहर
रायगढ़, 23 जनवरी 2024/ कलेक्टर व जिला दण्डाधिकरी कार्तिकेया गोयल ने 22 जनवरी 2024 को आदेश जारी कर कंगालू बरेठ आ.स्व.कोंदा बरेठ, उम्र-54 वर्ष, निवासी-कबीर चौक, चौकी जूटमिल, तहसील व जिल रायगढ़ को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में चल रहे न्यायिक प्रकरण में यह आदेश पारित किया है। आदेश में उल्लेख है कि जब तक यह आदेश लागू रहेगा कंगालू बरेठ को चौबीस घंटे के भीतर जिला-रायगढ़ तथा समीपवर्ती जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले के क्षेत्र से एक वर्ष के लिए बाहर जाना होगा। कंगालू बरेठ को उक्त अवधि में बिना वैधानिक अनुमति लिए इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का तुरंत पालन किया जाना होगा। पालन नहीं करने पर कंगालू बरेठ के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया गया कि कंगालू बरेठ रायगढ़ टाउन तथा आसपास के क्षेत्रों में रूपये पैसे का हारजीत का दांव लगाकर काफी दिनों से सट्टा खेला रहा है तथा सट्टा खेलने और लिखने के लिए लोगों को उकसाता है और दुष्प्रेरित करता है। इस कार्य हेतु एजेंट रखकर सट्टा खेलाकर खाईवाल का काम करता है। कंगालू बरेठ सट्टा जुआ में पकड़ा गया जिस पर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवेचना में लिया गया। साथ ही जुआ एक्ट, मारपीट जैसे कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है। कंगालू बरेठ आदतन अपराधी है उपरोक्त कार्यवाही करने के उपरांत भी उसके आदत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। कंगालू बरेठ समाज के लिए परिसंकटमय है तथा उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया तो समाज पर गलत प्रभाव पड़कर अन्य अपराध घटित करने की पूर्ण संभावना बनी हुई है।
जिसके पश्चात कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी श्री गोयल ने आदेश पारित किया कि कंगालू बरेठ लगातार अपराधिक कृत्य में संलग्न होकर अपराधिकृत प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिससे कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अत: राज्य सुरक्षा अधिनियम के उक्त प्रावधान के तहत उसे जिले से निष्कासित किए जाने का पर्याप्त कारण है। अत: राज्य की सुरक्षा व कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कंगालू बरेठ को इस जिला तथा समीपवर्ती जिलों से निष्कासित किया जाना अति आवश्यक हो गया है। अतएव कंगालू बरेठ को रायगढ़ जिले तथा समीपवर्ती जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया जाता है। कंगालू बरेठ आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर उक्त जिलों की सीमा से बाहर जाना होगा।