Raigarh News: अनुमति के विपरीत निर्माण कार्य करने के संबंध में अनाधिकृत निर्माण को 24 घंटे के भीतर हटाने की अंतिम सूचना पत्र जारी करते हुये किया गया चस्पा, बावजूद इसके अनाधिकृत निर्माण कार्य जारी

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आयुक्त नगर पालिका निगम ने विजय कुमार अरोरा निवासी सुभाष चौक को अनुमति के विपरीत निर्माण कार्य करने के संबंध में अंतिम सूचना पत्र जारी

 























 

रायगढ़ । अनुमति के विपरीत निर्माण कार्य करने के संबंध में अनधिकृत निर्माण को 24 घंटे के भीतर हटा लेवें अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 के अंतर्गत अनाधिकृत निर्माण मानते हुए तोड़ने की कार्रवाही के संबंध में आदेश दिया जाकर अंतिम सूचना पत्र जारी करते हुये चस्पा किया गया। आयुक्त नगर पालिका निगम ने विजय कुमार अरोरा निवासी सुभाष चौक को अनुमति के विपरीत निर्माण कार्य करने के संबंध में दिनांकित 02.07.2024 को अंतिम सूचना पत्र जारी कर बीते 10 जुलाई 2024 को नई सड़क मार्ग पर स्थित उक्त अनधिकृत निर्माण में नगर निगम कर्मचारीयों द्वारा चस्पा किया गया  हैं।

दिनांक 10 जुलाई 2024 को जब उक्त अनाधिकृत निर्माण पर नगर निगम के दो कर्मचारियों की मौजूदगी उक्त अंतिम सूचना पत्र को विजय कुमार अरोरा को देने के लिये होती है तब मौके पर विजय कुमार अरोरा की मौजूदगी नहीं होती हैं। जहां विनोद नामक व्यक्ति जो टाईल्स का काम देखने के लिये आये हुये पहले से वहां पर मौजूद रहते हैं, उनसे मुलाकात होती है। जिनसे निगम कर्मचारीयों के द्वारा उक्त अंतिम सूचना पत्र को दिखाते हुए विजय कुमार अरोरा को देने हेतु निवेदन किया गया। तब उक्त विनोद नामक व्यक्ति द्वारा विजय कुमार अरोरा के पुत्र वारिस अरोरा को मोबाईल कॉल कर उक्त अंतिम सूचना पत्र के संबंध में सूचना देकर निगम कर्मचारी आयुष गुप्ता की वारिस अरोरा से मोबाईल कॉल में बात कराते हैं। तब निगम कर्मचारी आयुष गुप्ता ने वारिस अरोरा को उक्त अंतिम सूचना पत्र के संबंध में अवगत कराते हुये यह भी बताया गया कि एक सप्ताह से यह नोटिस (अंतिम सूचना पत्र) लेकर मैं घूम रहा हूं और इस पर यह लिखा हुआ भी है कि प्राप्तकर्ता एक सप्ताह से बाहर है। अतः वापस लिया गया और फिर उक्त अंतिम सूचना पत्र को उक्त विनोद नामक व्यक्ति को देने एवं रिसिप्ट देने के लिये पूछा जाता है तब वारिस अरोरा द्वारा उक्त अंतिम सूचना पत्र को उक्त विनोद नामक व्यक्ति को देने के लिये उक्त निगम कर्मचारी आयुष गुप्ता को कहा जाता है। लेकिन जब निगम कर्मचारी आयुष गुप्ता ने जैसे ही मोबाईल कॉल पर उक्त विनोद नामक व्यक्ति को वारिस अरोरा से बात करने के लिये सौंपा जाता है तब वारिस अरोरा ने उक्त विनोद नामक व्यक्ति से उक्त अंतिम सूचना पत्र को केवल लेने के लिये ही कहा गया जबकि पावती देने के लिये साफ मना कर दिया गया। जिस बात का खुलासा भी खुद उक्त विनोद नामक व्यक्ति द्वारा निगम कर्मचारियों आयुष गुप्ता व ओम कुमार चौहान के समक्ष किया गया। जहां निगम कर्मचारियों द्वारा केवल उक्त अंतिम सूचना पत्र बगैर पावती के देने से इंकार करते हुये उक्त अंतिम सूचना पत्र को उक्त अनाधिकृत निर्माण में चस्पा किया गया।

 

आपको बता दें कि दिनाँक 04.06.2024 को उक्त अनाधिकृत निर्माण के संबंध में सलाम नेशन एवं एसएन न्यूज वेबपोर्टल व न्यूज चैनल की ओर से रायगढ़ जिला ब्यूरो रवि कुमार अग्रवाल द्वारा आयुक्त नगर पालिक निगम को आवेदन पत्र दिया गया था जिसका हवाला भी उक्त अंतिम सूचना पत्र के संदर्भ की कंडिका 3 में है। जहां उक्त अंतिम सूचना पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विषयाअंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सुभाष चौक, रायगढ़ में ऑनलाइन (बी.पी.एम.एस.) के माध्यम से प्रपोजल नं 2442 दिनांक 05.01.2023 को भू-तल में 98.04 वर्गमीटर एवं प्रथम तल में 98.04 वर्गमीटर, द्वितीय तल 98.04 वर्गमीटर, तृतीय तल 98.04 वर्गमीटर व्यावसायिक सह आवासीय भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा प्रदान किया गया है।

 

उक्त के संबंध में स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके द्वारा अनुमति के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे रोकने एवं स्वीकृत अनुज्ञा अनुसार भवन निर्माण करने हेतु को कार्या.पत्र क्रमांक 299/भ.वि./न.पा.नि./ 2023 रायगढ़ दिनांक 02.11.2022 प्रथम सूचना एवं कार्या. पत्र क्रमांक 352/भ.वि./न.पा.नि./2023 रायगढ़ दिनांक 23.11.2022, को द्वितीय सूचना पत्र दिया गया है। लेकिन आपके द्वारा आज दिनांक तक अनाधिकृत निर्माण को स्वयं से नहीं हटाया गया है। जो छ.ग.भूमि विकास अधिनियम 1984 एवं छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में विहित प्रावधानों के विपरीत है। आपको पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कार्य किया गया है। जो अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी में आता है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि अनाधिकृत निर्माण को 24 घंटे के भीतर हटा लेवें। अन्यथा कि स्थिति में आपके विरुद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 के अंतर्गत अनाधिकृत निर्माण मानते हुए तोड़ने की कार्रवाही की जावेगी। जिसकी प्रतिलिपि कलेक्टर जिला रायगढ़ को सादर सुचनार्थ प्रेषित की गई। 10 जुलाई 2024 से 24 घंटे तक की समयावधि बीत जाने के उपरांत आज दिनाँक 18 जुलाई 2024 तक भी विजय कुमार अरोरा द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को नहीं हटाया गया है और तो और नगर निगम की चस्पा उक्त अंतिम सूचना पत्र को उक्त स्थल से हटा उल्टा उक्त अनाधिकृत निर्माण में पहले से भी अधिक अनाधिकृत निर्माण कार्य कर लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। जहां अब आगे यह देखना भी दिलचस्प रहेगा कि इस अनाधिकृत निर्माण में अब कोई अंतिम कार्यवाही होगी भी कि नहीं?



































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