रायगढ़ टॉप न्यूज 23 मार्च । गत 10 मार्च के शाम कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जोगीडीपा में रहने वाले युवक नंदू सारथी (22 वर्ष) द्वारा उसके मोहल्ले के रिंकू सारथी (उम्र 26 वर्ष) पर मामूली बातों में वाद-विवाद कर गाली गलौज करते हुए रिंकू सारथी के सिर पर डंडे से प्राणघातक वार किया था । घटना की रिपोर्ट उसी शाम आहत रिंकू सारथी के पिता श्यामलाल सारथी द्वारा थाना कोतवाली में दर्ज कराया गया जिस पर आरोपी के विरूद्ध धारा 294, 506, 323 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आहत के चोटों का मुलाहिजा कराया गया ।
आहत के चोट की प्रकृति को देखते हुए मामले में विवेचना दौरान जांचकर्ता द्वारा आहत के चोटों का सिटी स्कैन करा कर रिपोर्ट प्राप्त का डॉक्टर से क्योरी कराया गया जिसमें आहत के चोट को डॉक्टर द्वारा मृत्यु कार्य करने वाली चोट बताया गया, मेडिकल क्योरी रिपोर्ट पर प्रकरण में धारा 307 आईपीसी जोड़ा गया । आज फरार आरोपी नंदु सारथी की गिरफ्तारी के लिये आज दोपहर पुन: थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे एवं हमराह स्टाफ द्वारा जोगीडीपा में दबिश दिया गया जिसमें गिरफ्तारी से लुक छिप रहा आरोपी पुलिस के हाथ आया । आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस टीम केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड के पुलिस सहायता केंद्र में लाकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया। आरोपी घटना कारित कर खाट की लकड़ी के पाटी से युवक रिंकू सारथी के सिर पर मार कर चोट पहुंचाना बताया। आरोपी को उसके घर ले जाकर उसके मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त खाट की लकड़ी का पाटी जप्त किया गया है । आरोपी नंदू सारथी पिता सुरेश सारथी उम्र 22 वर्ष निवासी जोगीडीपा थाना कोतवाली रायगढ़ को हत्या के प्रयास मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । आरोपी के कृत्य पर माननीय न्यायाधीश द्वारा न्यायिक रिमांड स्वीकृत कर जेल वारंट जारी किए जाने पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया है । आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे, सहायक उप निरीक्षक सोहन साहू, प्रधान आरक्षक दिलीप भानू, आरक्षक जगमोहन ओग्रे, मनोज पटनायक की अहम भूमिका रही है ।