Raigarh News: गीतांजलि एक्सप्रेस में बुजुर्ग से मारपीट व लूट…आरपीएफ ने दो लुटेरों को दबोचा

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रायगढ़। गीतांजलि एक्सप्रेस में टॉयलेट गए ओड़िशा के एक बुजुर्ग यात्री को दो युवकों द्वारा मारपीट कर 5 हजार लूटने का मामला प्रकाश में आया है। रेलवे पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दोनों लुटेरों को धर दबोचा है।
बिलासपुर जिले के बिल्हा थानांतर्गत ग्राम अमेरी अकबरी निवासी भुरवा राम निर्मलकर आत्मज दुर्जन निर्मलकर (57 वर्ष) विगत दिवस ओडिशा के झारसुगुड़ा से हावड़ा-मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस के जनरल बोगी में सवार होकर बिलासपुर जाने निकला था। सफर के दौरान भुरवा राम टॉयलेट जाने के लिए उठा तो ट्रेन में सवार दो अज्ञात युवक उसके पीछे लग गए। भुरवा राम जैसे ही टॉयलेट पहुंचा तो दोनों युवक भी वहां जा धमके और शौचालय को अंदर से बंद करते हुए उससे मारपीट की।

बंद टॉयलेट के भीतर भयादोहन करने वाले दोनों युवकों ने भुरवा की पेंट की जेब में रखे 5 हजार रुपए को भी लूट लिया। चलती ट्रेन में लूटमार की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे रायगढ़ रेलवे स्टेशन में उतरते हुए फरार हो गए। वहीं, बदहवास भुरवा राम ने रेलवे पुलिस से सहायता मांगते हुए मदद की गुहार लगाई तो लुटेरों को धरदबोचने के लिए वर्दीधारियों ने मुखबिरों का जाल भी बिछाया। साथ ही जीआरपी और आरपीएफ भी अलर्ट हो गई।











इसी क्रम में जीआरपी प्रभारी डीएन श्रीवास्तव ने वारदात को गंभीरता से लेते हुए मातहतों को निर्देश दिए। ऐसे में सहायक उपनिरीक्षक भास्कर पाणिग्राही के साथ आरक्षक अवधेश मिश्रा, लखेश्वर मिरी तथा आरपीएफ के उज्जवल किशोर, रणवीर सिंह और जीआर गौतम रूटीन चेकिंग में रेलवे यार्ड की तरफ गए तो उन्हें देख दो युवक संदिग्ध हालत में भागने लगे। फिर क्या, वर्दीधारियों ने घेराबंदी कर दोनों को धरदबोचा तो पता चला कि वे लूटकांड को अंजाम देकर छिप रहे थे।

रेल्वे पुलिस ने सख्ती बरती तो उन्होंने अपना परिचय बिलासपुर के गणेश नगर बड़े मस्जिद के सामने चुचुहिया पारा निवासी अरमान अली वल्द शमशाद अली (20 वर्ष) तथा गणेश नगर में ही राधाकृष्ण मन्दिर के पास रहने वाले विशाल परते पिता लक्ष्मण परते (21 साल) के रुप मे देते हुए यह भी कबूला कि उन्होंने ही गीतांजलि एक्सप्रेस में टॉयलेट बन्द कर बुजुर्ग मुसाफिर को लूटमार का शिकार बनाया। बहरहाल, रायगढ़ जीआरपी ने दोनों आरोपियों से लूट की रकम में 1200 खर्च करने के बाद 3800 बरामद करते हुए उनके खिलाफ धारा 309 (4), 3 (5) बीएनस के तहत कानूनी कार्रवाई की है।







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