Raigarh News : डीजे वाले बाबू अब हो जाए सतर्क, साउड सिस्टम जब्त करने के साथ एफआईआर भी

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लैलूंगा में पहली कार्रवाई हुई, इधर कानफोडू हार्न बजाना भी परेशानी में डाल सकता है आपको

रायगढ़ टॉप न्यूज 7 अक्टूबर 2023। कानफोडू डीजे और साउड सिस्टम के साथ बाईक और बुलेट में कानफोडू हार्न पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें पुलिस एक्शन में भी आ गई है, गुरुवार की शाम को ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे बाइक और बुलेट पर कार्रवाई की थी। शुक्रवार को लैलूंगा पुलिस तेज आवाज में डीजे बजाने वाले लोगों कार्रवाई की है, उनके सामान को जब्त कर लिया है।
आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव महादेव कावरे ने कलेक्टर, एसपी, संभागआयुक्त, आईजी,  गुरुवार को एक पत्र जारी किया हैं जिसमें  हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को हलफनामा देने के लिए कहा है। इसी का जिक्र करते हुए सभी जगहों में डीजे या ऐसे साउड सिस्टम जो 60 डेसिबल से अधिक है, उन उपकरणों पर सीज करने के साथ उसे राजसात करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया है।
सचिव ने जो पत्र गुरुवार को जारी किया है, उसमें कानफोडू डीजे और साउड सिस्टम के साथ बाईक और बुलेट में कानफोडू हार्न लगाया जाता है। उन पर भी कार्रवाई के लिए कह दिया गया है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस इस पर कार्रवाई करना भी शुरु कर दी है, गुरुवार को ऐसे बाइक और बुलेट्स को यातायात पुलिस पकड़ी है। वही डीजे पर भी शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए लैलूंगा में उसे सीज किया गया है।
2017 से कार्रवाई का ब्यौरा मांगा- आवास एवं पर्यावरण विभाग ने कमिश्नर, आईजी,  कलेक्टर और एसपी को जो पत्र भेजा है। उसमें 2017 से 2023 तक 6 साल तक साउड सिस्टम पर कितनी कार्रवाई की गई है, इसका वर्षवार ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। इस संबंध में सचिव ने क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को भी पत्र जारी किया है, उन्हें भी कार्रवाई करने के लिए कहा है। बड़ी बात यह हैं कि बिलासपुर, रायपुर सहित कुछ चुनिंदा शहरों में ही इस पर कार्रवाई की गई है, बाकी जगहों में कुछ कार्रवाई नहीं हुई है।























लैलूंगा में पहली कार्रवाई…..
 बिना अनुमति डीजे बजा रहे संचालक पर  पुलिस ने की कार्रवाई, डीजे समेत पूरा साउंड सिस्टम जब्त
बिना अनुमति के डीजे बजाने वालों पर पुलिस अब सख्त कार्रवाई करेगी। शुक्रवार की सुबह लैलूंगा के ग्राम सुबरा बस्ती में गांव के किसी कार्यक्रम में तेज आवाज में डीजे बजने से परेशान ग्रामीण द्वारा थाना प्रभारी लैलूंगा टीआई को सूचना है। टीआई को सूचना दिया , देहात पेट्रोलिंग पर रवाना हुये थाना प्रभारी द्वारा थाने के स्टाफ को मौके पर तस्दीक के लिये भेजा गया , डीजे का संचालक निर्धारित मानक से काफी तेज, डीजे बजाता मिला। जिसे संचालक को डीजे संचालन के संबंध में अनुमति पेश करने कहा गया । डीजे संचालक ग्राम सुबरा थाना लैलूंगा  निवासी सीताराम चौहान पिता चमार सिंह (38)ने डीजे बजाने की कोई अनुमति नहीं होना बताया गया । लैलूंगा पुलिस ने मौके से ही डीजे संचालक के पास से 2 नग बेस बॉक्स, 4 नग डीजे बॉक्स, 1 नग मिक्सर मशीन (आहूजा कंपनी), 2 नग एम्पलीफायर, सम्पूर्ण साउंड सिस्टम कीमती 1 लाख 63 हजार रुपए का सामानों को जब्त किया गया है। डीजे संचालक पर थाना लैलूंगा में कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जनहित याचिका के संबंध में पारित आदेश दिनांक 29/09/2023 अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिशा निर्देशों के संबंध में जानकारी दिया गया तथा जिसमें विभिन्न क्षेत्र जैसे- औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय ध्वनि विस्तारक यंत्र की रखे जाने वाली सीमा की जानकारी दिया गया तथा नियमों का पालन करने की समझाइश देकर सचेत किया गया कि नियमों के उल्लंघन पर उन पर दंडात्मक कार्यवाही के साथ पुलिस कोलाहल अधिनियम के तहत एफआईआर एवं डीजे साऊड सिस्टेम की जप्ती कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।



































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