रायगढ़ टॉप न्यूज 1 अप्रैल 2023। अनुसूचित जाति वर्ग की पड़ोसन के दिनदहाड़े घर घुसकर उसकी आबरू पर हाथ डालने के दौरान विरोध करने पर डंडे से मारने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर रंगीनमिजाज वृद्ध को न्यायाधीश ने 5 बरस की सजा सुनाते हुए 90 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। यह घटना शहर के जूटमिल चौकी के ग्राम भाठनपाली की है। न्यायालय सूत्रों के अनुसार ग्राम भाठनपाली निवासी भुरवा उर्फ आनंदराम साव पिता लक्ष्मण साव (63 वर्ष) अपने पड़ोस में रहने वाले अनुसूचित जाति वर्ग की दम्पत्ति को भाई और बहू की तरह मानता था। विगत 27 जनवरी 2021 को पुसपुन्नी त्यौहार के अपरान्ह पड़ोसी के तालाब नहाने जाने के बाद उसकी बीवी घर में अकेली होने के कारण काम कर रही थी।
इस दौरान आनंद राम मौका देखकर वहां जा धमका और अश्लील हरकतें करते हुए विवाहिता से अनैतिक संबंध बनाने की पेशकश रखने लगा। महिला ने उसे जेठ होने की दुहाई भी दी परंतु काम वासना में अंधे बुजुर्ग ने रिश्ते की परवाह नहीं करते हुए उसके कपड़े उतारने लगा। ऐसे में जेठ समान वृद्ध के नापाक इरादे को भांप महिला जब अपने बचाव में आनंद राम के पेट में लात मारते हुए भागने लगी तो आरोपी ने उसके सिर में डंडा मार दिया। विवाहिता के सिर में डंडा लगने से वह जख्मी होकर गिरी तो आरोपी डर के मारे वहां से फरार हो गया।
तदुपरांत, महिला ने तालाब से लौटे अपने पति को कथित जेठ की कारस्तानी बताई तो पारिवारिक सलाह मशवरा के बाद मामला थाने पहुंचा। जूटमिल पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आनंद राम के खिलाफ भादंवि की धारा 454, 354, (क) (1) (11) 354, 354, ( ख) 325 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा के तहत मुकदमा पंजीबद्ध कर मुल्जिम की गिरफ्तारी के साथ केस डायरी कोर्ट में पेश किया।
इधर, विशेष न्यायालय एट्रोसिटी के विद्वान न्यायाधीश जितेंद कुमार जैन ने जेठ-बहु के मुंहबोले रिश्ते को कलंकित करने वाले प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं, सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों को गंभीरता से सुनने के पश्चात आरोप प्रमाणित होने पर आनंद राम साव को विभिन्न धाराओं के तहत 5 साल की सजा सुनाई, साथ ही 90 हजार रूपये के अर्थदंड़ से दंडि़त किया है। यही नहीं, न्यायालय ने आरोपी पर लगाये गये जुमाने में 75 हजार रूपये का प्रतिकर देने का फैसला भी सुनाया। इस प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू ने की।