Raigarh News: आईएएस अफसर पर जेसीबी चलाकर कुचलने का प्रयास, 4 आरोपीयों को 10-10 साल की सजा

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रायगढ़। अवैध उत्खनन की सूचना पर कार्रवाई के लिए सारंगढ़ टिमरलगा पहुंचे तत्कालीन आईएएस अफसर मयंक चतुर्वेदी एवं अन्य खनिज अधिकारी एवं कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दिया था । जेसीबी से सहायक कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और उनकी टीम को कुचलने का प्रयास किया गया। इस मामले में पांच साल बाद विशेष न्यायधीश जितेन्द्र कुमार जैन ने आरोपियों को 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

पूरी कार्रवाई के दौरान शासकीय अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देने के साथ हुज्जतबाजी भी की गई थी । जिसमें अमृत पटेल सहित 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने 10-10 साल की सजा के — साथ 10 हजार रूपए का जुर्माना देने का आदेश दिया है। वहीं उनके वाहनों को नीलाम करने का आदेश दिया है। आईएएस अफसर चतुर्वेदी अभी दंतेवाड़ा कलेक्टर के पद पर पदस्थ है।























12 अप्रैल 2019 को करीब साढ़े 12 बजे सहायक कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, खनिज विभाग के अधिकारी शिवशंकर नाग, राकेश वर्मा, निलाम्बर यादव को टिमलगा के आसपास इलाकों अवैध खनन और परिवहन की शिकायत मिलने के बाद छापा मारने के लिए पहुंचे हुए थे। उस समय सहायक कलेक्टर चतुर्वेदी प्रभारी खनिज अधिकारी के पद पर पदस्थ थे, 12 अप्रैल 2019 को करीब रात साढ़े 12 बजे सहायक कलेक्टर सहित अन्य अफसरों के ऊपर जेसीबी चढ़ाने का प्रयास किया गया । इस तरह हत्या का प्रयास कोशिश की गई, इस दौरान सहायक कलेक्टर, खनिज विभाग के अन्य अफसर सरकारी गाड़ी पर सवार थे

उसी दौरान कन्हैया पटेल के ड्राईवर को जेसीबी के बास्केट से सरकारी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। खनिज विभाग के शिवशंकर नाग अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे, उनकों मारने का प्रयास किया गया । इसी तरह अफसरों को कोयला, आयरन और फाईन्स, डोलोमाइट, चूनापत्थर आदि खनिज मशीन के चक्के से उसकी मृत्यु का प्रयास किया गया। विशेष लोक अभियोजक अनुप कुमार साहू ने बताया कि करीब 5 साल पूराने इस मामले में विशेष न्यायाधीश जीतेन्द्र कुमार जैन ने फैसला सुनाया है, जिसमें टिमलगा निवासी आरोपी कन्हैय्या पटेल ( 32 ), हरिचरण पटेल (44), लोकनाथ पटेल (41), लालसाय निषाद उर्फ लालू (25) को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दस हजार रूपए जुर्माना देने का आदेश दिया है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 186 एवं धारा 149,353,341,307 एवं अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (वी) के तहत एफआईआर किया गया था। सरकारी वाहन के सामने बाइक गिरा दिया था

घटना में शामिल हरिचरण पटेल द्वारा अपने मोटर साइकिल को सरकारी वाहन के सामने गिरा दिया गया । केटा वाहन से अफसरों को गोल गोल गुमाया गया, हमला करने की कोशिश की गई है। जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया हैं कि घटना में प्रयुक्त जेसीबी, मोटर साइकिल, हुंडई क्रेटा कार को नीलाम करने की बात कही गई है। उस राशि को राजकीय कोष में जमा कराने की बात कही है।



































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