रायगढ़ टॉप न्यूज 18 जुलाई 2023। विदित हो कि पिछले माह तहसीलदार लैलूंगा, के द्वारा लैलूंगा मैं स्थित शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण के बेजा कब्जा को हटाने का आदेश 8 जून को पारीत किया गया और 14 जून की सुबह 10 बजे जेसीबी से तोडफोड की कार्रवाई की गई। जिसमे कुछ अशासकीय व्यक्तियों के रिश्तेदारों के द्वारा जेसीबी में चढ़कर तोडफोड की कार्रवाई की गई। ऐसे निजी व्यक्तियों की सक्रियता तथा तहसीलदार की मनमानी के खिलाफ कुछ लोगों ने अदालत में याचिका दायर की थी। जहां इस मामले में कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
शासकीय भूमी से कब्जा हटाते हटाते पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेश डगला के भूमि स्वामि हक व आधिपत्य की भूमि पर स्थित व्यक्ति द्वारा दुकान व आहाता पर भी तोड़फोड कर दिया गया। जब कि यह भूमि व उस पर बना दुकान व मकान शासकीय भूमि के क्षेत्राधिकार के अंर्तगत नहीं थे किन्तु फिर भी शाम को 4ः30 बजे पुनः जेसीबी से तोड फोड़ की कार्रवाई की गई ?
अवैध तोडफोड की शिकायत पूर्व नगर अध्यक्ष के द्वारा रायगढ़ कलेक्टर को की गयी इसके पश्चात सुरेश डगला द्वारा तहसीलदार लैलूंगा एवं संबंधित राजस्व निरीक्षक व अन्य के विरुद्ध व्यवहारवाद प्रस्तुत किया गया जिसमें श्रीमान व्यवहार न्यायालय द्वारा घरघोड़ा जिला रायगढ़ के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलर लैलूंगा व संबंधित राजस्व निरीक्षक व अन्य को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
प्रकरण में अधिवक्ता राजीव कालिया के द्वारा सुरेश डगला की ओर से पैरवी की जा रही है। अब तहसीलदार लैलूंगा एवं पटवारी हल्का नं 37 लैलूंगा के राजस्व निरीक्षक की मुशकिले बढ़ती नजर आ रही है सुरेश डगला द्वारा यह बताया गया कि तहसीलदार लैलूंगा के द्वारा बिना गवाही, बिना प्रतिपरीक्षण सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना जानबूझकर षडयंत्र कर राजस्व निरीक्षक को मोबाईल में निर्देश करते हुए भूमिस्वामी हक की भूमि को कब्जा से गैर कानूनी ढंग से बेदखल कर दिया गया था।