रायगढ़। शहर के जुटमिल थाना क्षेत्र से फर्जी जमीन रजिस्ट्री का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां आरोपी भू विक्रेता सुरेश अग्रवाल पिता स्व.रामकुमार अग्रवाल निवासी रामनिवास टाकीज रोड रायगढ़ द्वारा बेहद शातिराना तरीके से जानबूझकर कूटरचित दस्तावेज़ तैयार कर और शासकीय अभिलेख साशय छुपाकर प्रार्थिया को 18.5 डिसमिल जमीन की बिक्री मार्च 2023 में की गई जबकि आरोपी सुरेश अग्रवाल के पास बिक्री योग्य कोई भूमि शेष ही नही थी।
यह है पूरा मामला …
पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर अपराध क्रमांक 241/2024 के मुताबिक आरोपी सुरेश अग्रवाल के द्वारा वर्ष 1984-85 में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ग्राम गढ़उमरिया में 50.5 डिसमिल जमीन क्रय किया गया था। जिसमें से 9.5 डिसमिल का सौदा वर्ष 2007 में ही किसी संतोष अग्रवाल नामक व्यक्ति के साथ किया। शेष 41.5 डिसमिल भूमि से 32 डिसमिल जमीन का राष्ट्रीय राजमार्ग के भू अधिग्रहण के दौरान मुआवजा प्राप्त किया गया, शेष 9 डिसमिल वर्तमान में भी राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित है जिसकी बिक्री तकनीकी रूप से संभव ही नहीं है बावजूद इसके आरोपी सुरेश अग्रवाल द्वारा वर्ष 2023 में हल्का पटवारी उमेश नायक के साथ मिलीभगत न सिर्फ फर्जी शासकीय दस्तावेज़ तैयार किया गया बल्कि केलो बिहार निवासी प्रार्थिया को शासकीय अभिलेख साशय को जानबूझकर छुपाते हुए 18.5 डिसमिल जमीन की बिक्री की गई और प्रार्थिया से बकायदा लाखों रुपए की राशि भी अर्जित की गई है।
बाद में भौतिक निरीक्षण और सीमांकन के दौरान प्रार्थिया को पता चला कि भू विक्रेता सुरेश अग्रवाल द्वारा जानबूझकर कूटरचित तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी की गई है जिसके बाद विधिवत आवेदन जूटमिल थाने में प्रस्तुत किया गया था जिसमें आज जिले के संवदेनशील एसएसपी दिव्यांग पटेल के निर्देशानुसार जूटमिल थाने में आरोपी सुरेश अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है।