रायगढ़ टॉप न्यूज। जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज प्रतिभा वर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। उसे 10 की सजा दी गई है। मामला कोतरा रोड़ थाना क्षेत्र की है। जहां पीड़िता के गांव में ही रहने वाला शादीशुदा युवक ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया फिर शादी करने से मुकर गया। आरोपी का नाम टीकाराम निषाद उर्फ टिका पिता तेजराम निषाद उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सरवानी, आवरा गोटी थाना कोतरा रोड़ रायगढ़ है।
पीड़िता ने थाना कोतरा रोड में लिखित शिकाय दर्ज कराते हुए रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसके गांव का रहने वाला टीकाराम निषाद जिसकी शादी हो चुकी है जिसका एक बच्चा भी है उसने दो वर्ष पूर्व से अपनी पत्नी को खराब है कहते हुए उसे तलाक दूंगा कहते हुए शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। जिससे पीड़ितचा गर्भवती हो गई। जिसे आरोपी टीकाराम को बताने पर आरोपी ने पीड़िता से कहा कि तुम अभी 18 साल की नहीं हुई अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम दवा खाकर गिरा दो कहने पर दवा खाकर बच्चा गिरा दी थी। फिर 18 वर्ष पूरे होने पर पीड़िता द्वारा शादी करने की बात कहने पर बाद में आरोपी शादी करने से इंकार कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज प्रतिभा वर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 376 (2) के मामले में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 3 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।






