रायगढ़ 21 अप्रैल 2023। साप्ताहिक बाजार में मां के साथ सब्जी लेने गई नाबालिग बाला के साथ अश्लील हरकतें करते हुए मारपीट के मामले में आरोप सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने युवक को 3 बरस की कड़ी कैद की सजा सुनाते हुए 2 हजार रूपये के अर्थदंड़ से भी दंडि़त किया है। न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक कोतरा रोड थानांतर्गत ग्राम धनागर में रहने वाला अनुसार कोमल किशोर डोंगरे ने विगत 9 फरवरी 2022 को गांव के साप्ताहिक बाजार में अपनी मां के साथ सब्जी खरीदने गई 17 वर्षीया नाबालिग युवती की आबरू पर सरेआम हाथ डालते हुए उसे अपमानित करने लगा।
युवती ने विरोध किया तो कमल ने उसका बाल पकड़ कर घसीटा और मारपीट करते हुए उसे जान से माने की धमकी दी थी। इस दौरान पीडि़ता की मां ने जब बीच-बचाव करना चाहा तो उसके साथ भी अभ्रद व्यवहार करते हुए मारपीट की गई। ऐसे में युवती ने कोतरा रोड थाने की शरण लेते हुए आपबीती बताई तो पुलिस ने कमल के खिलाफ धारा 354, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 तथा 323, 323 के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इधर, सरेआम छेडख़ानी की।
घटना से जुड़े सभी पहलुओं, सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की विद्वान न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने आरोप प्रमाणित होने पर कमल किशोर डोंगरे को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही अलग-अलग धाराओं के तहत 2 हजार रूपये के अर्थदंड़ की सजा भी दी। अर्थदंड़ की राशि नियत समय मे चुकता नहीं होने आरोपी को 4 माह का अतिरिक्त जेल में रहना होगा। इस प्रकरण में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।