Raigarh News : बालिका को धोखे से भगा ले गया आरोपी को 20 वर्ष कड़ी कैद व जुर्माना

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रायगढ़ टॉप न्यूज 12 जुलाई 2023। बाल कल्याण समिति की ओर से चक्रधर बालिका गृह को सुपुर्द की गई बालिका को शादी का झांसा देकर बरगलाते हुए अन्यत्र ले जाने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि चक्रधर बालिका गृह की अधीक्षिका द्वारा 23 मार्च 2021 को थाना सिटी कोतवाली रायगढ में इस आशय का लिखित शिकायत पेश किया गया कि हमारी संस्थान बाल कल्याण समिति के आदेश 04 मार्च 2021 के अनुसार बालिका पीडिता को संस्था में दाखिला किया गया था, उक्त बालिका को आखरी बार 22 मार्च 2021 की सुबह 1.00 बजे संस्था में देखा गया था। 22 मार्च 2021 की सुबह 2.50 बजे सीसीटीव्ही कैमरे से सदन के मेन गेट से बाहर जाते हुए देखा गया है। बालिका किसी को बिना बताये संस्था से चली गयी है, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बालिका को बहला-फुसलाकर ले गया है। चक्रधर बालिका गृह की उक्त लिखित शिकायत के आधार पर थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में धारा 363 भारतीय दंड संहिता का प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध का प्रकरण में अन्वेषण की कार्रवाई प्रारंभ की गयी। चूंकि मामला चक्रधर बालिका गृह से संबंधित था इसलिये बारीकी से पतासाजी शुरू की गई और बालिका को राज टंडन उर्फ छोटू 23 साल पिता लक्ष्मी टंडन निवासी संबलपुर ओडिसा हालमुकाम भजनडीपा जूटमिल के पास से बरामद किया गया।























बालिका के कथन के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366 उप धारा 42(6) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। उक्त मामला उपार्पण पश्चात फास्ट टेªक स्पेशल कोर्ट में पहुंचा जहां दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात विद्वान न्यायाधीन श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने इस मामले में आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। आदेश में अर्थदण्ड न पटाने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।



































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