रायगढ़ टॉप न्यूज 29 मार्च 20023। शादीशुदा युवक ने एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पीड़िता इलाज कराने जा रही थी तो आरोपी ने उसका रास्ता रोककर जबरन उसकी मांग भर दी थी। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक अशोक सोनी के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एजा अजजा जितेंद्र कुमार जैन ने आरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अनुप कुमार साहू ने बताया कि अजजा वर्ग की युवती को आरोपी अशोक सोनी पिता पियरसाय सोनी ने शादीशुदा होने के बाद भी उससे शादी करने का वादा किया और 25 अक्टूबर 19 को जब युवती अपने घर में थी, तो आरोपी वहां पहुंच गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद वह लगातार युवती के साथ संबंध बनाता रहा। 24 मई 20 को जब पीड़िता अपने भाई के साथ इलाज कराने जा रही थी, तो आरोपी ने उसका रास्ता रोककर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। पीड़िता को उसका भाई किसी तरह बचाकर घर ले गया। बाद में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन ने आरोपी को दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई है।
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