जशपुरः दंपति की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा  

0
52

आरोपी फिरू राम ने माह मार्च/2020 में उक्त अपराध को घटित किया था,
थाना सन्ना चौकी सोनक्यारी में आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध था।

जशपुर। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी नवीन राम निवासी रेमने चौकी सोनक्यारी ने दिनांक 31.03.2020 को चौकी उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह उक्त दिनांक के प्रातः लगभग 10 बजे कुछ अन्य लोगों के साथ अपने गांव स्थित नदी की ओर गया था, दोपहर लगभग 01 बजे प्रार्थी का छोटा भाई दौड़ते हुये प्रार्थी के पास आकर बताया कि गांव का फिरू राम ने इसके पिता सावन राम एवं माता श्रीमती मुक्ती बाई को घर के सामने धारदार हथियार टांगी से मारकर हत्या कर दिया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मर्ग जाॅंच उपरांत धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण के आरोपी फिरू राम उम्र 34 साल निवासी रेमने को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।























उक्त प्रकरण में श्रीमती अनिता डहरिया, सत्र न्यायाधीश जशपुर (छ.ग.) द्वारा आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर प्रकरण के आरोपी फिरू राम को धारा 302 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाये जाने पर आजीवन कारावास और 200 रू. अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 04 माह अतिरिक्त कारावास पृथक से आदेशित किया गया है। प्रकरण की विवेचना स.उ.नि. विपिन किशोर केरकेट्टा द्वारा की गई। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से श्री एस.के. सोनी लोक अभियोजक रहे एवं आरोपी के पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री सुदेष गुप्ता थे।



































LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here