जशपुर। दिनांक 19.05.2022 को प्रार्थी करण साय राठिया निवासी गाला ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसे एक व्यक्ति ने दिनांक 17.05.2022 को फोन कर बताया कि वह जे.सी.बी. से खेत एवं डबरी बनाने का काम करते हैं, खेत या डबरी बनवाना है क्या ? पूछने से प्रार्थी द्वारा हाॅं कहने पर दिनांक 18.05.2022 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा जे.सी.बी. लाकर रात्रि 08 बजे से प्रार्थी के खेत में काम किया, उसके बाद दिनांक 19.05.2022 को उक्त कार्य का रू. 54,000,00 /- (चौव्वन लाख रू.) का बिल बताकर प्रार्थी को डरा-धमकाकर अपने मोटर सायकल में बैठाकर सेंट्रल बैंक पत्थलगांव लाकर प्रार्थी से रू. 10,000,00 /- (दस लाख रू.) निकलवाकर लेकर धोखाधड़ी किये हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट आरोपी के विरूद्ध धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान सायबर सेल एवं मुखबीर के माध्यम से अज्ञात आरोपी का पता-तलाश दौरान ज्ञात हुआ कि प्रार्थी से संपर्क करने वाले आरोपी असलम खान के विरूद्ध थाना सीतापुर में धारा 420, 384 भा.द.वि. का अपराध दर्ज है। आरोपी असलम खान एवं उसके साथी जुमराती खान एवं सलमान खान को थाना पत्थलगांव के अपराध में संलिप्त होना पाया गया, जिस पर उक्त सभी आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर ग्राम गाला के कृषक करण साय राठिया के साथ डबरी खुदाई के नाम पर धोखाधड़ी कर 10 लाख रू. प्राप्त करना एवं उक्त रकम को मोटर सायकल, मोबाईल खरीदने एवं अन्य कार्यों में खर्च करना बताये। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 नग मोटर सायकल जप्त किया गया है। आरोपीगण 1-असलम खान उम्र 50 साल निवासी हजतरपुर विलौली थाना फतेहपुर जिला बाराबांकी (उ.प्र.), 2-जुमराती खान उम्र 55 साल निवासी टेरा नई बस्ती थाना जयपुर जिला बाराबांकी (उ.प्र.) एवं 3-सलमान खान उम्र 28 साल निवासी नालापारा वार्ड न. 05 थाना फतेहपुर जिला बाराबांकी (उ.प्र.) को गिरफ्तार कर दिनांक 17.03.2023 को न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय जेल अंबिकापुर भेजा गया है।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में निरीक्षक भास्कर शर्मा, उ.नि. चन्द्रकुमार सिंगार, स.उ.नि. संतोष तिवारी, आर. कमलेष्वर वर्मा, आर. पवन पैंकरा, आर. भवानीलाल कहरा, आर. अनिश एक्का, आर. धनसाय राम एवं सायबर सेल से प्र.आर. 87 हरिशंकर राम का विशेष योगदान रहा।