रायगढ़ 01 मार्च। फेसबुक के जरिये दोस्ती कर युवती से दुष्कर्म के बाद वीडियो बनाते हुए उसे वायरल करने की धमकी देने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी ठेकेदार को 10 बरस के कारावास की सजा सुनाई है। यही नहीं, आरोपी को 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। न्यायालय सूत्रों के मुताबिक बरमकेला थानांतर्गत ग्राम गोबरसिंघा निवासी राहुल अग्रवाल पिता राजू अग्रवाल (25 वर्ष) ने विगत 24 फरवरी 2018 को एक युवती से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की। राहुल चंदन तालाब रोड खरसिया में अपने फूफा के घर में रहते हुए ठेकेदारी का काम करता था।
इसी बीच युवती का भरोसा जीतकर राहुल ने युवती को अपने फूफा के घर बुलाया और शारीरिक संबंध स्थापित किया। इसके बाद राहुल ने चोरी छिपे उसका वीडियो बनाया और मारपीट कर पीडि़ता को वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए लगातार उसका शारीरिक शोषण करने लगा। राहुल की असलियत सामने आने पर युवती ने साहस कर घटना की शिकायत करते हुए पुलिस को आपबीती बताई। पुलिस ने अभागी की फरियाद पर भादंवि की धारा 376 (2) (ढ़) और 323, 506 के तहत राहुल को गिरफ्तार करते हुए केस डायरी न्यायालय में पेश किया।
वहीं, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी जितेंद्र कुमार जैन ने फेसबुक से हुई दोस्ती में प्रेमिका की आबरू से खिलवाड़ कर उसका अश्लील वीडियो बनाने के मामले से जुड़े सभी पहलुओं, सबूतों और दलीलों को सुनने के बाद राहुल अग्रवाल को 10 साल के लिए जेल भेजने का आदेश पारित करते हुए 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित भी किया। नियत समय पर अर्थदंड की राशि चुकता नहीं होने पर मुल्जिम को 6 महीने जेल में अतिरिक्त रहना होगा। इस प्रकरण में शासन की तरफ से लोक अभियोजक हरिलाल पटेल ने पैरवी की।