Raigarh News: सूखे में फसल हुयी खराब, उपभोक्ता आयोग ने बैंक को मुआवजा देने का दिया आदेश

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रायगढ़। गांवों में सूखे पडऩे के बाद फसल बीमा कराए जाने के बाद बैंक द्वारा मुआवजे नहीं दिए जाने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया है। उपभोक्ता आयोग ने इसमें एचडीएफसी बैंक को दोषी ठहराते हुए 1 लाख 18 हजार रूपए मुआवजा 45 दिनों के भीतर में देने का आदेश दिया है। सारंगढ़ कपिस्दा ब निवासी पुरुषोत्तम वर्मा के पास करीब 4 हैक्टेयर 794 जमीन है, 2020-21 में एचडीएफसी बैंक से ऋण लिया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंर्तगत 2021-22 के लिए फसल बीमा योजना के तहत 1 लाख 63 हजार 540 रूपए का बीमा किया गया था, एग्रीकल्चर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अर्द्ध आंकलित किया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा राशि प्रदान किया गया है, एचडीएफसी बैंक को क्षतिपूर्ति की राशि देने के लिए एचडीएफसी बैंक और एग्रीकल्चर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास गुहार लगाता रहा, लेकिन उसे किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाया। फसल नुकसान का पुरुषोत्तम वर्मा को मुआवजे का करीब 1 लाख से अधिक राशि की क्लेम किया गया।

इसके बाद कंपनी द्वारा मुआवजा नहीं दिए जाने के मामले में वर्मा ने उपभोक्ता आयोग के पास केस दर्ज किया था, जिसमें कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक और एग्रीकल्चर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को इसमें पार्टी बनाया गया, इस मामले में उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर पटेल, सदस्य राजश्री अग्रवाल और राजेन्द्र पाण्डेय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एचडीएफसी बैंक को 1 लाख 3 हजार 447 रूपए के साथ मानसिक और आर्थिक व्यय 10 हजार रूपए और वाद व्यय 5 हजार रूपए 45 दिनों के भीतर में देने का आदेश दिया है।

















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