Raigarh News: कार जलने के बाद क्लेम की राशि नहीं दी, अब 9 लाख 23 हजार रूपए देने का आदेश, उपभोक्ता आयोग का फैसला

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रायगढ़। उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला दिया है, आईसीआईसीआई बीमा कंपनी को कार की क्षति 9 लाख 23 हजार 45 रुपए का भुगतान करना होगा, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा एक अहम फैसला किया गया कि बिटारा ब्रेजा कार की बीमा राशि को शिकायतकर्ता को 45 दिन के भीतर अदा करने का आदेश दिया है, अन्यथा आदेश दिनांक से 9 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से अदायगी दिनांक तक भुगतान करने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता झोलफोल्हेम आत्मज रखीस्तोदास कीकी विटारा ब्रेजा मारूती कार खरीदा था। रजिस्ट्रेशन सीजी 13 ए. एल. 9564 को हादसा 2021 में 24 मई को राजीव कालिया अधिवक्ता के निवास स्थान परिसर के अन्दर छोटे अतरमुडा रायगढ़ में खड़ा किया गया था जिसमे अज्ञात कारणो शाम को आग लगने से जल कर पूरी तरह आग के लगते ही आग लगने की सूचना तत्काल नगर सैनिक – फायर बिग्रेड द्वारा दी गई। दमकल सहित उक्त घटनास्थल पर पहुंच कर पानी से आग पर काबू एवं नियंत्रण कर आग को बुझाई गयी, पुलिस से शिकायत दर्ज करने के बाद बीमा कंपनी आईसीआईसीआई बीमा कंपनी नष्ट हो गयी। हादसा 24 मई को एवं मारूती इश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के स्थानीय कार्यालय सत्या आटो प्राईवेट लिमिटेड से कार के संपूर्ण नुकसान का दावा किया गया।













इसके पश्चात आवेदक द्वारा अपने अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्र के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गयी थी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ़ के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल एवं सदस्यगण राजेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं राजश्री अग्रवाल द्वारा आवेदक के पक्ष में और बीमा कंपनी आईसीआईसीआई बीमा कंपनी के खिलाफ इस आशय का आदेश पारित किया गया है। बीमा कंपनी 9 लाख 23 हजार 45 रुपए शिकायतकर्ता को 45 दिन के भीतर अदा करे यह भी आदेश दिया गया है कि बीमा कंपनी आवेदक को मानसिक व आर्थिक क्षति के रूप में 15 हजार रूपए एवं वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदान करे। अन्यथा संपूर्ण राशि का आदेश दिनांक से 9 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज अदायगी दिनांक तक देय होगा ।





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