Raigarh News: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की कठोर कैद

रायगढ़ टॉप न्यूज 10 जुलाई। रायगढ़ जिले में नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर ₹7,000 का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले के अनुसार, जूटमिल थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 1 अगस्त 2025 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी दोपहर करीब 1 बजे सहेली के घर जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने 19 अगस्त 2025 को पीड़िता को बिहार के बेगूसराय निवासी दिलखुश कुमार (24) के साथ बरामद किया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ ले गया और पत्नी बनाने का भरोसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 87 एवं 65(1) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश देवेंद्र कुमार साहू की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹7,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक गोविंद नारायण दुबे ने प्रभावी पैरवी की।