Raigarh News: एल्युमिनियम व्यापारी से 50 हजार की ठगी, अपराध दर्ज, पुलिस जांच में जूटी

रायगढ़ June 19, 2026 रिपोर्टर: raigarh top news
  Raigarh News: एल्युमिनियम व्यापारी से 50 हजार की ठगी, अपराध दर्ज, पुलिस जांच में जूटी

  Raigarh News: एल्युमिनियम व्यापारी से 50 हजार की ठगी, अपराध दर्ज, पुलिस जांच में जूटी

रायगढ़। रायगढ़ जिला में धोखाधड़ी मामला सामने आया है। जिसमें रायपुर के युवक ने अपनी झूठी पहचान बताकर एल्मुमिनियम व्यापारी से हजारों रुपये की ठगी की है। घटना के बाद मामले की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के मुताबिक गांधी नगर वार्ड नंबर 7 का रहने वाला विजय राणा 32 साल विजय एल्युमिनियम एंड ग्लास शॉप के नाम से एल्युमिनियम सेक्शन और ग्लास का व्यापार करता है।

29 मई को उसके मोबाइल पर कॉल आया और अज्ञात व्यक्ति ने स्वयं को एल्युमिनियम सेक्शन का व्यापारी बतो हुए सपंर्क किया।उसने बताया कि उसका व्यापारिक संस्थान आशीर्वाद इंटरप्राइजेज, बंजारी माता मंदिर, भनपुरी, रायपुर है और उसने अपना नाम मुकेश शर्मा, प्रोपराइटर बताया। उस व्यक्ति ने बाजार भाव से कम दर पर एल्युमिनियम सेक्शन देने का लालच देकर विजय राणा से 5 बंडल का ऑर्डर लिया। जिसकी कुल कीमत 1 लाख 23 हजार 843 रुपये बताया। जिसके बाद दोनों के बीच सौदा तय होने पर उसने भुगतान के लिए शिवम कुमार के नाम से क्यूआर कोड और मोबाइल नंबर दिया। साथ ही उसने एडवांस 50 हजार रुपये की मांग की।

घटना के बाद मामले की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया
दो दिन बाद भी नहीं आया समान ऐसे में विजय उसकी बातों में आ गया और उसने 29 मई को उस नंबर पर विजय ने 50 हजार रुपये एडवांस भेज दिया। ऐसे में मुकेश ने विजय राणा को विश्वास दिलाया कि उसने जो एल्मुमिनियम का आर्डर दिया है वह दो दिन के भीतर उसके पते पर पहुंच जाएगा। इसके बाद दो दिन बीतने के बाद भी न तो उसने माल भेजा और न ही राशि वापस की। विजय ने उससे संपर्क किया, लेकिन संपर्क भी नहीं हो सका।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज किया ऐसे में विजय ने अपने स्तर पर पतासाजी की, तब जानकारी मिला कि वह व्यक्ति व्यापारी नहीं है और न ही उसका कोई वैध व्यापारिक संस्थान है। ऐसे में वह समझ गया कि जानबुझकर उसने धोखेबाजी की है। जिसके बाद पीड़ित ने लैलूंगा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया। जहां पुलिस ने धारा 318 (4) BNS के तहत अपराध दर्ज कर मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है।

 

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