रायगढ़

सारंगढ़-बिलाईगढ़: अनियमितता के आरोप में पंचायत सचिव निलंबित

सारंगढ़-बिलाईगढ़, 21 अगस्त 2025 — ग्रामीणों और मुख्य शिकायतकर्ता भूपेंद्र पटेल की शिकायत के बाद, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत खर्री बड़े के सचिव विश्राम राव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

आरोप और निलंबन का कारण
राव पर वित्तीय अनियमितता और कर्तव्य में लापरवाही के गंभीर आरोप हैं। उन पर आरोप है कि:

उन्हें वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति विकास अधिकारी मद से तालाब निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से उन्होंने 5 लाख रुपये की अग्रिम राशि भी ले ली थी।

इस राशि को लेने के बावजूद, उन्होंने तालाब निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया।

इस संबंध में कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं था।

यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (शिस्त एवं अपील) नियम 1999 के तहत की गई है।

निलंबन के बाद की स्थिति
निलंबन अवधि के दौरान राव की सेवाएं जनपद पंचायत सारंगढ़ मुख्यालय में रहेंगी और उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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