बिलासपुर NDPS एक्ट केस: 75 नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को 15-15 साल की सज़ा और 1.5-1.5 लाख रुपये के अर्थदंड से किया दंडित

बिलासपुर। बिलासपुर बिलासपुर NDPS एक्ट केस: 75 नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को 15-15 साल की सज़ा और 1.5-1.5 लाख रुपये के अर्थदंड से किया दंडित की विशेष न्यायाधीश, NDPS श्रीमती किरण त्रिपाठी ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नशीले इंजेक्शन की तस्करी के मामले में पकड़े गए दो आरोपियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.5-1.5 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहाँ अपराध क्रमांक 112/2024 के तहत उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने 75 नग नशीले इंजेक्शन जब्त किए थे। इस मामले में अजीत साहू और घनश्याम साहू (दोनों निवासी-अनूपपुर) को गिरफ्तार किया गया था।
उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुरस्कार की घोषणा
इस प्रकरण की पूरी जाँच (विवेचना) उपनिरीक्षक अमृत साहू द्वारा की गई थी। विवेचना पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सज़ा सुनाई गई है।







वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने प्रकरण की उत्कृष्ट विवेचना और निर्णायक भूमिका के लिए उपनिरीक्षक अमृत साहू को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।