छत्तीसगढ़
11 करोड़ धोखाधड़ी के मामले में नानक एवं मुकेश बंसल की हुई अग्रिम जमानत

बिलासपुर। 11 करोड़ धोखाधड़ी के मामले में आज हाईकोर्ट में नानक बंसल एवं मुकेश बंसल की अग्रिम जमानत को स्वीकार कर लिया गया। नानक बंसल के वकील हरि अग्रवाल ने जनकर्म से चर्चा करते हुए बताया कि कोर्ट के सामने सभी तथ्यों को रखा गया, जिसमें शिकायतकर्ता निमेंश प्रताप सिंह के द्वारा 11 करोड़ रुपया के विक्रय समन्यवय लेनदेन संबंधित किसी भी प्रकार का साक्ष्य या दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जिसमें न्यायालय को प्रथम दृष्टि तो यह मामला धोखाधड़ी का प्रतीत होता नहीं लगा और माननीय न्यायालय ने नानक एवं मुकेश बंसल की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दी है।