छत्तीसगढ़

सीएम साय के निर्देश पर आबकारी विभाग में हुई बड़ी कार्रवाई, तीन सर्किल प्रभारी अधिकारी निलंबित, 6 को थमाया  नोटिस

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय  के स्पष्ट और कड़े निर्देश के बीच आबकारी विभाग ने अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और कारोबार पर रोक लगाने में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. राज्य स्तरीय उड़नदस्ते के औचक निरीक्षण में बलौदाबाजार  , महासमुंद और राजनांदगांव  जिले में अवैध शराब का मामला पकड़ में आने पर तीन सर्किल अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही आबकारी विभाग के 6 वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब-तलब किया गया है.

आबकारी आयुक्त से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के मामले में लापरवाही और उदासीनता बरतने के मामले में बलौदाबाजार जिले के वृत्त प्रभारी मोतिन बंजारे को निलंबित करने के साथ ही जिला आबकारी अधिकारी गजेन्द्र सिंह, सहायक आबकारी अधिकारी और मंडल प्रभारी जलेस सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. राज्य स्तरीय उड़नदस्ते ने बलौदाबाजार जिले के ग्राम बनसांकरा में अप्रैल माह में की गई छापामार कार्रवाई में मध्य प्रदेश राज्य की 104 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई थी. इस मामले में उक्त अधिकारियों को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए यह कार्रवाई की गई है.

इन अफसरों के खिलाफ हुई कार्रवाई
इसी प्रकार 3 मई 2025 को महासमुंद जिले के बागबाहरा में 14 पेटी देशी शराब, 8 पेटी गोवा, 14 पेटी उड़ीसा राज्य की बीयर और 13 नग विदेशी शराब जब्ती के मामले में वृत्त बागबाहरा के प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया गया है, जबकि वहां पर जिला आबकारी अधिकारी निधिश कोष्ठी और मंडल प्रभारी उत्तम बुद्ध भारद्वाज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

इन से मांगा गया जवाब
राजनांदगांव जिले के आबकारी वृत्त डोंगरगढ़ स्थित ग्राम करवारी लतमर्रा मार्ग के एक फार्म हाउस में पुलिस की ओर से की गई छापामार कार्रवाई में 432 पेटी विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब और भारी मात्रा में खाली बोतल, ढक्कन, लेबल और 4 हजार नग होलोग्राम जब्त किया गया था. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वृत्त डोंगरगढ़ के प्रभारी अनिल कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है, जबकि राजनांदगांव के तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त यदुनंदन राठौर एवं मंडल प्रभारी संदीप सहारे को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है.

सीएम ने दी थी ये चेतावनी
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में शराब के अवैध परिवहन, संग्रहण और कारोबार पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए थे. मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि आबकारी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सख्ती से इस पर प्रतिबंध लगाएं और इसमें संलिप्त लोगों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करें. इस मामले में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि राज्य स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा जिलों में अवैध शराब का मामला पकड़ में आने पर संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी. उक्त तीनों वृत्तों के प्रभारी अधिकारियों का निलंबन और विभाग के 6 वरिष्ठ अधिकारियों को जारी नोटिस इसी का परिणाम है.

 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य में अवैध शराब के कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा और इस दिशा में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी. आबकारी सचिव मुकेश बंसल एवं आबकारी आयुक्त श्याम धावड़े ने सभी जिला और मंडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री की किसी भी सूचना पर तत्काल और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें. इसमें किसी की भी लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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स्वामी, संचालक – अनिल रतेरिया पता – गौरीशंकर मंदिर रोड़, रायगढ़ (छ.ग.) ईमेल: [email protected] मोबाईल नं.: +91-9827197981

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