Raigarh News: पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद: मामूली विवाद बना मौत का कारण

रायगढ़, रायगढ़ जिले में एक चौंकाने वाली घटना में, एक पति को अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र की है, जहाँ खाना नहीं बनाने जैसी छोटी सी बात पर हुए विवाद ने एक महिला की जान ले ली।
क्या हुआ था?
यह दुखद घटना 16 अक्टूबर 2023 को हुई थी। आरोपी पुलुराम कुम्हार (65) का अपनी पत्नी सुकरी बाई कुम्हार के साथ रात 9 बजे खाना नहीं बनाने को लेकर झगड़ा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलुराम ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को हाथ-मुक्कों से बुरी तरह पीटा। इस पिटाई से सुकरी बाई को इतनी गंभीर चोटें आईं कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
अगले दिन सुबह, जब सुकरी बाई के भाई नंदलाल कुम्हार को इस घटना की खबर मिली, तो वह मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी बहन खाट पर मृत पड़ी थी और उनके चेहरे और गले पर चोट के निशान थे। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर नंदलाल को पता चला कि रात में पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था।
आरोपी को मिली सजा















पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलुराम कुम्हार को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए, अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने पुलुराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।