रायगढ़

Raigarh News: शांति भंग करने वालों पर जूटमिल पुलिस की सख्ती जारी, चार युवकों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करभेजा जेल

 

रायगढ़ – पुलिस अधीक्षक  दिव्यांग पटेल के निर्देशन पर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव के नेतृत्व में जूटमिल पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वाले चार युवकों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत जेल भेजा है।

पहला मामला- 15 अगस्त की दोपहर का है, जब पुराना सारंगढ़ बस स्टैंड के पास एक बालक सायकल से बाजार जा रहा था। इसी दौरान उसका वाहन सज्जाद की स्कूटी से टकरा गया। विवाद बढ़ने पर सज्जाद ने बच्चे को थप्पड़ मारा और मौके पर पहुंची उसकी मां को भी मार दिया। महिला की रिपोर्ट पर थाना जूटमिल में सज्जाद पर अपराध क्रमांक 278/25 धारा 296, 351(3), 115(2) बीएनएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। फरार आरोपी सज्जाद अंसारी पिता मोहम्मद मुस्लीम अंसारी उम्र 20 वर्ष निवासी बाझिनपाली को आज पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ के दौरान वह छोटे से मामले को बढ़ा-चढ़ाकर शिकायत दर्ज कराने की बात कहते हुए आक्रोशित हो गया और पुलिस की समझाइश के बावजूद शांत नहीं हुआ। इसके चलते उस पर धारा 170 बीएनएनएस के तहत कार्रवाई की गई तथा शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए पृथक से धारा 126, 135(3) बीएनएनएस का इस्तगासा तैयार कर जेल भेज दिया गया।

दूसरा मामला- ट्रांसपोर्ट नगर मीना बाजार मेला क्षेत्र का है, जहां बीती रात कुनाल चौहान पिता रतन लाल चौहान उम्र 21 वर्ष निवासी सोनुमुड़ा वार्ड क्रमांक 42 और कैलाश सोमल पिता कीर्तन सोमल उम्र 19 वर्ष निवासी बजरंगपारा आपस में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा कर रहे थे। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने दोनों को पकड़कर थाना लाया, लेकिन वहां भी दोनों झगड़ालू रवैया अपनाते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। इस पर दोनों युवकों पर धारा 170 बीएनएनएस के तहत प्रतिबंधक कार्यवाही कर जेल भेजा गया।

तीसरा मामला- सहदेव यादव पिता नित्यानंद यादव उम्र 30 वर्ष साकिन झलमला थाना जूटमिल से जुड़ा है, जिसके खिलाफ ग्रामीणों से मिली शिकायत पर उसे पूछताछ के लिए थाना बुलाया गया था। थाना परिसर से बाहर निकलने के बाद उसने गवाहों को गाली-गलौज करते हुए झूठी शिकायत करने का आरोप लगाकर देख लेने की धमकी दी। पुलिस द्वारा कई बार समझाइश देने के बावजूद वह नहीं माना और उसका व्यवहार शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाला पाया गया। ऐसे में पुलिस ने उसे धारा 170 बीएनएनएस के तहत गिरफ्तार कर धारा 126, 135(3) बीएनएनएस के तहत इस्तगासा तैयार कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button