छत्तीसगढ़

Janjgir-Champa News: 27 सौ ग्रामीणों से 8 करोड़ की ठगी, पैसे लगाओ, ग्राहक बनाओं कमीशन के नाम पर ऐसे लगाते थे चूना, डायरेक्टर समेत तीन गिरफ्तार

जांजगीर-चंपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चंपा पुलिस ने 2700 ग्रामीणों से 8 करोड़ की ठगी करने वाले कंपनी के डायरेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के द्वारा गांव में ब्रांच खोलकर उन्हें लुभावनी स्कीम बताकर उनसे 35 हजार जमा करवाते थे। फिर उन पैसो के बदले उन्हें बेचने के लिए कपडा, बर्तन, जूते और आभूषण देते थे। इतना ही नहीं सामान को बेचने और नये सदस्य बनाने पर उन्हें कमीशन का लालच देते थे। आरोपियों के झांसे में गांव के लगभग 2700 ग्रामीण आये और उन्होंने बैंको से लोन लेकर आरोपियों के पास 30-30 हजार जमा किये। पैसे लेने के बाद कंपनी का डायरेक्टर और कर्मचारी कंपनी को बंद करके फरार हो गये। इस बात की जानकारी जब पीड़ितों को हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत पुसिल में दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुये डायरेक्टर सहित तीन आरोपियों को पकड़ा है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

 

जानिए मामला

दरअसल, पीड़िता निरा साहू निवासी चांपा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 अप्रैल 23 से लगातर आरोपी कंपनी का डारेक्टर अखिलेश सिंह एवं उसके साथियों द्वारा ठगी की जा रही थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों के द्वारा फ्लोरा मैक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी संचालित कर रहे थे, जिसका मुख्य ब्राच कोरबा था। चाम्पा में शाखा खोलकर लोगों को स्कीम में मोटा मुनाफा देने के नाम पर 30-30 हजार जमा करवाते थे। आरोपियों द्वारा प्रत्येक सदस्य को 2,700 रूपया हर महीने देने का वादा करते थे और सदस्यों को 35000 रूपया का समान जैसे साड़ी, बर्तन, जूते, आभूषण बेनटेक्स) आदि सामान बेचने के लिए देते थे। उक्त समान को बेचकर पून 35000 हजार रूपये कंपनी में जमा कराते थे। इस पर सदस्यों को 3500 रूपयें कमीशन मिलता था। इसके अतिरिक्त सदस्यों द्वारा अपने साथ अन्य लोगों को जोड़ने पर प्रति महिना 300 रूपया कमीशन के रूप में देते थे। कम्पनी के झांसे और लालच में आकर गांव के करीब 27 सौ ग्रामीणों ने विभिन्न बैंको से लोन लेकर 30-30 हजार रूपया जमा किये। पैसे लेने के बाद कंपनी ने ग्रामीणों को कमीशन देना बंद कर फरार हो गये। मामले में पीड़ित ग्रामीणों ने खुद को ठगा महसूस कर कंपनी के खिलाफ 25 नवम्बर को थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 517/2024 धारा 318(2), 318(4), 111(1) (iii), 3(5) BNS एवं 6,10 छत्तीसगढ़ निवेशकों का संरक्षण अधिनियम, 2005 का के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया।

 

धोखाधड़ी की शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से लिया और कार्रवाई करते हुए अलग-अलग जगहों से आरोपी ईश्वर दास महंत निवासी लीमगांव थाना उरगा जिला कोरबा, संतोष दास मानिकपुरी निवासी रोगदा थाना नवागढ़ जिला जांजगीर-चाम्पा और गोपी किशन सुखसारथी निवासी लहंगा थाना बाराद्वार जिला सक्ती से पकड़ा गया। पूछताछ करने पर तीनों ने अपराध करना स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि इन पैसों में लगभग 10-10 लाख रूपये लेना भी स्वीकार किये। आरोपियों के कार्यालय से कम्प्यूटर सेट, प्रिंटर, लेपटाप, नोट गिनने का मशीन, रजिस्टर एवं प्रचार प्रसार की समाग्री जब्त की गई है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

 

गिरफ्तार आरोपियों में कंपनी का डारेक्टर अखिलेश सिंह, राजू सिंह निवासी कोरबा एवं उनके सक्रिय सहयोगी साथियों के साथ मिलकर पीछले लगभग 19-20 माह से लुभावना स्कीम चला कर लोगों से ठगी कर रहे थे। कंपनी का डायरेक्टर अखिलेश सिंह, राजू सिंह कोरबा कोतवाली के इसी तरह के अन्य मामले में गिरफ्तार हो चुके है। इसके अतिरिक्त चाम्पा थाना के मामलें में वांछित अन्य आरोपी गण को भी कोरबा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जल्द ही चाम्पा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन कर अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जायेगा।









































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