रायगढ़

खरसिया में एक ही जमीन, दो बार बिक्री, महिला से 25 लाख ठगे

पटवारी ने खोला राज, पुलिस ने दो को दबोचा

रायगढ़। जमीन खरीदने के नाम पर एक महिला से 25 लाख रुपये से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहले ही बेची जा चुकी जमीन का दोबारा सौदा कर महिला को चूना लगा दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

दरअसल, ग्राम नावापारा निवासी अंजनी नायक ने जमीन खरीदने के लिए संपर्क किया था। इसी दौरान लक्ष्मण पटेल ने उसे छोटे देवगांव की जमीन दिखाकर भू-स्वामी नूतन पटेल से मिलवाया। नूतन ने खुद को जमीन का मालिक बताते हुए दिसंबर 2024 में सौदा किया और एडवांस के रूप में 22.50 लाख रुपए ले लिए।

किस्तों में लिए 25 लाख से ज्यादा रुपए
रजिस्ट्री टालते हुए आरोपी ने 23 अक्टूबर 2025 में नया इकरारनामा बनवाया और केसीसी लोन का बहाना बनाकर 2.34 लाख रुपए और ले लिए। इस तरह आरोपियों ने कुल 25.14 लाख रुपए वसूल लिए, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई। फसल कटाई कर लेने और केसीसी का भुगतान कर देने के बाद भी नूतन ने रजिस्ट्री नहीं कराई और टाल मटोल करता रहा।

पटवारी से खुला फर्जीवाड़ा
इसी बीच अंजनी नायक को छोटे देवगांव के पटवारी से जानकारी मिली कि, नूतन पटैल के नाम पर दर्ज उस भूमि में से खसरा नंबर 112/05 में 0.550 हेक्टेयर और खसरा नंबर 111/08 में 0.087 हेक्टेयर भूमि को 5 अक्टूबर 2020 को बिक्री नकल बनवा कर बेच दिया है। जिसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। इसके बावजूद आरोपियों ने मिलीभगत कर उसी जमीन का दोबारा सौदा कर बेच दिया।

पहले बेचे गए जमीन पर कोई स्वामित्व अधिकार नहीं
उसने बताया कि, इस रजिस्ट्री में लक्ष्मण पटेल ही गवाह है। ऐसे में इन दोनों खसरा नंबर की जमीन पर अब उसका कोई स्वामित्व अधिकार नहीं है। उन्होंने आपसी मिलीभगत से षड्यंत्र पूर्वक अंजनी नायक से सौदा कर 25 लाख 14 हजार 322 रुपए ठग लिया।

पुलिस ने किया गिरफ्तार
एसपी कार्यालय में शिकायत के बाद मामला खरसिया थाना पहुंचा। जांच में दस्तावेजों से ठगी की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।









दस्तावेजों की पूरी जांच कर खरीदें जमीन
अधिवक्ता महेन्द्र यादव ने बताया कि, अगर कोई अपनी जमीन रजिस्ट्री के माध्यम से बेचा है, तो उसका नाम ट्रांसफर होना चाहिए।
क्योंकि अगर जमीन बेचने के बाद भी नाम ट्रांसफर नहीं हुआ है तो उस व्यक्ति का ही नाम चल रहा है और वह दोबारा उसे बेच देगा। इसलिए नामतंरण की प्रक्रिया जरूरी है।
जब भी ऐसी कोई परिस्थिति होता है तो रजिस्ट्री कार्यालय से राजस्व अभिलेखो से संबंधित पटवारी से संपर्क कर उसके संबंध में पूरी जांच पड़ताल कर जमीन लेना चाहिए।



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