छत्तीसगढ़

EOW- ACB का बड़ा एक्शन: सौम्या चौरसिया की आठ करोड़ की 16 अचल सम्पत्तियां कुर्क

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में EOW- ACB की टीम भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति मामले में सौम्या चौरसिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने आठ करोड़ की 16 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। आरोप है कि, ये सम्पत्तियां भ्रष्टाचार की रकम से अर्जित की गई थी। EOW- ACB की टीम ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि, ब्यूरो के अपराध क्रमांक-22/2024, धारा 13 (1) बी, 13 (2) पीसीएक्ट 1988 के प्रकरण में सौम्या चौरसिया के द्वारा बेनामी नामों से अर्जित की गई 16 अचल सम्पत्तियों को विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के द्वारा अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया गया है।

विदित हो कि सौम्या चौरसिया के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण दर्ज है। जिसमें सौम्या चौरसिया के द्वारा लगभग 45 अचल सम्पत्तियां कीमती लगभग 47 करोड़ रूपये को अपने करीबी रिश्तेदारों (सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया एवं अन्य) के नाम से खरीदे जाने के साक्ष्य पाये गये हैं। कोयला लेवी एवं अन्य भ्रष्ट स्त्रोत से खरीदे गये इन अचल सम्पत्तियों में से लगभग 39 करोड़ रूपये की 29 अचल सम्पत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा पूर्व में ही कुर्की की कार्यवाही की गई थी।

 

स्पेशल कोर्ट ने दिया आदेश
शेष 16 अचल सम्पत्तियों को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर के द्वारा भ्रष्ट माध्यमों से अर्जित किये जाने के पुष्टिकृत साक्ष्य पाये जाने से दिनांक 16.06.2025 को विशेष न्यायालय में दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 में लिखित प्रावधानों के तहत् कुर्की किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुये माननीय विशेष न्यायालय रायपुर द्वारा दिनांक 22.09.2025 को उक्त 16 अचल सम्पत्तियों, जिनका मूल्य लगभग 08 करोड़ रूपये है, उसको अंतरिम कुर्की किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

EOW की रायपुर में है पहली कार्रवाई
उल्लेखनीय है कि यह अंतरिम कुर्की की कार्यवाही राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर की पहली कार्यवाही है जो शासन के भ्रष्टाचार पर रोकथाम के प्रयासों के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भविष्य में अन्य लोक सेवकों के विरूद्ध भी अनुपातहीन सम्पत्ति/भ्रष्टाचार के प्रकरणों में कुर्की की कार्यवाही की जावेगी।

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