रायगढ़ : हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट न लगे इसके लिए एसडीएम को आदेश ! कलेक्टर ने चार याचिकाओं में हुए आदेश का पालन करने के लिए एक डिप्टी कलेक्टर को किया तैनात

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रायगढ़। खरसिया में बायपास रोड निर्माण में जिनकी जमीनें ली गईं, उन सबको मुआवजा नहीं मिला। ऐसे करीब आधा दर्जन से अधिक मामले हैं जिसमें भूमिस्वामी ने कई बार एसडीएम खरसिया को आवेदन दिया था लेकिन निराकरण नहीं हुआ। इसके बाद अदातल में याचिका लगाई तो वहां से निश्चित समय-सीमा में निराकरण करने का आदेश दिया है। इन आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए कलेक्टर ने एसडीएम को आदेश जारी किया है। वहीं कंटेम्प्ट लगने की नौबत न आए इसके लिए एक डिप्टी कलेक्टर को तैनात किया गया है।

भू-अर्जन को लेकर कई राजस्व अधिकारी लापरवाह होते जा रहे हैं। खरसिया मामले में भी ऐसा किया गया। भूमि स्वामियों ने आवेदन देकर एसडीएम से निराकरण करने की गुहार लगाई थी। महुआपाली में कई लोगों की जमीन से बायपास रोड गुजरी है लेकिन उन्हें इतने सालों बाद भी मुआवजा नहीं मिला। इसलिए तहसीलदार के पंचनामा में भूमि को रोड से प्रभावित बताया गया। ऐसे ही दस्तावेजों के जरिए अब तक करीब छह केस में हाईकोर्ट ने एसडीएम को मुआवजा निर्धारण कर निराकरण करने का आदेश दिया है। इसके बाद अब कलेक्टर ने एसडीएम को आदेश देते हुए कहा है कि समय सीमा के अंदर मामले का निराकरण करें। हाईकोर्ट के आदेश पर अब जाकर खरसिया एसडीएम कार्यालय थोड़ा सक्रिय होगा। पूर्व एसडीएम अभिषेक गुप्ता ने मामले को निराकृत करने के बजाय लटकाया था।











अक्षा गुप्ता को बनाया नोडल
कलेक्टर ने अदालत में पहुंचे प्रकरणों को लेकर एक सकारात्मक पहल की है। कई आदेशों का पालन समय सीमा में न होने के कारण अवमानना की स्थिति बन रही है। इस स्थिति से बचने के लिए कलेक्टर ने रायगढ़ जिले के हाईकोर्ट से जुड़े प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करने, नियमानुसार कार्यवाही करने और पर्यवेक्षण के लिए डिप्टी कलेक्टर अक्षा गुप्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।















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