जशपुर। नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी उमेश राम को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 05 हजार रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार, कि थाना तपकरा क्षेत्र के एक प्रार्थिया ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10 जुलाई 2022 को यह अपने घर में थी, उसी दौरान उमेश राम झोरा इनके घर में आया और इसकी नाबालिग बच्ची का झांसा देकर अपहरण कर अपने साथ अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी उमेश राम उम्र 36 साल निवासी तपकरा थाना क्षेत्र के विरूद्ध थाना तपकरा में धारा 363, 342, 376, 511 भा.द.वि. एवं पाॅक्सो एक्ट की धारा 9, 10 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय कुनकुरी में पेश किया गया। प्रकरण की पीड़िता अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने से एससी/एसटी एक्ट की धारा जोड़ी गई।
अजीत कुमार राजभानु, विषेष न्यायाधीश कुनकुरी जिला जषपुर (छ.ग.) द्वारा 16 अक्टूबर 2023 को आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आरोपी उमेष राम के विरूद्ध 376(ए-बी), 511 भा.द.वि. एवं धारा 5(ड) में उपबंधित होकर धारा 6/18 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम् में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 05 हजार रू. अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया है।
उक्त प्रकरण में तत्कालीन पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुनकुरी मनीष कुमार कुंवर के दिशा-निर्देशन में प्रकरण की संपूर्ण विवेचना की कार्यवाही तत्कालीन थाना प्रभारी तपकरा उ.नि. लोहरा राम चौहान द्वारा किया गया। आरोपी को कठोर सजा दिलाने हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डी. रविशंकर (IPS) जिला जशपुर द्वारा मनीष कुमार कुंवर एवं लोक अभियोजक जनक कुमार यादव को प्रशंसा पत्र एवं विवेचक उ.नि. लोहरा राम चौहान को 1000 रू. नगद ईनाम से पुरष्कृत किया गया है।