Jashpur News: मोबाइल रिचार्ज के लिए पिता ने नहीं दिया 600 रुपये, बेटे ने टांगी से मारकर ले ली जान…पत्थलगांव थाना क्षेत्र का मामला

0
75

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक निर्दयी बेटे ने सिर्फ 600 रूपये के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। आरोपी बेटे ने मोबाइल रिर्चाज के लिए 600 रूपये अपने पिता से मांगा था। पैसे नहीं देने पर आक्रोशित बेटे ने पिता की टांगी मारकर हत्या कर दी। ये पूरा मामला थाना पत्थलगांव के ग्राम छुरीपहरी रघुनाथपुर का है। आरोपी पुत्र रंजीत तिर्की के विरूद्ध थाना पत्थलगांव में भा.न्या.सं. की धारा 115(2), 351(2), 103(1) का अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी बेटे के को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

 











जानिए घटनाक्रम

शिकायतकर्ता सुमति बाई उम्र 35 साल निवासी छुरीपहरी रघुनाथपुर ने थाना पत्थलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सैनाथ तिर्की उम्र 52 साल की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी की मृत्यू हो चुकी है। 26 सितम्बर की शाम लगभग 4 बजे इसका पुत्र रंजीत तिर्की अपने पिता सैनाथ तिर्की से मोबाइल रिचार्ज के लिए 600 रूपये मांगने लगा। पिता द्वारा पैसा नहीं है कहने पर रंजीत तिर्की लड़ाई-झगड़ा करने लगा।

 

घटना वाली रात शिकायतकर्ता महिला अपने पति सैनाथ तिर्की के साथ कमरे में थी उसी दौरान 9 बजे पुत्र रंजीत तिर्की कमरे में आया और बोलने लगा कि “रिचार्ज के लिये पैसा दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। आज यहीं मारकर फेंक दूंगा। पिता द्वारा पैसा नहीं है कहने पर बेटा रंजीत तिर्की आवेश में आकर हाथ-मुक्का से मारपीट करने लगा और खींचते हुये घर के बाहर निकाला। इतना ही नहीं आंगन में रखे लोहे के टांगी से वार कर हत्या कर दिया। महिला द्वारा जोर से चिल्लाते पर उसे भी हाथ, मुक्का से मारपीट किया एवं बाल को पकड़कर खींचते हुये जमीन में पटक दिया। प्रार्थिया किसी तरह वहां से भाग निकली। दूसरे दिन सुबह आकर देखी तो सैनाथ तिर्की की मौत हो चुकी थी। प्रार्थिया के उक्त रिपोर्ट पर थाना पत्थलगांव में भा.न्या.सं. की धारा 115(2), 351(2), 103(1) के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया।

 

इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया एवं उसके मेमोरंडम कथनानुसार उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का टांगी को जब्त किया गया। आरोपी रंजीत तिर्की उम्र 30 साल निवासी छुरीपहरी रघुनाथपुर के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर 27.09.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में एसडीओपी पत्थलगांव ध्रुवेश कुमार जायसवाल, थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक विनित पाण्डेय, उप निरीक्षक अर्जून यादव, प्र.आर. 45 सुभाष नायक, आर. 8 पदुम वर्मा, आर. 344 विरेन्द्र यादव, सै. 186 प्रदीप लकड़ा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।