IAS रानू साहू की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, इस मामले में 6 महीने से जेल में है बंद

0
40

बिलासपुर। कथित कोयला घोटाला मामले में IAS रानू साहू की गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत अर्जी को लेकर आज हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने सभी पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को सुना, जिसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने IAS रानू साहू को बीते साल 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था. रानू साहू ने अपने वकील के जरिए लोअर कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिसके खारिज होने के बाद उन्होने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब इस मामले में सुनवाई शुरू है और कोयला घोटाले (Coal Scam) में उन पर लगे गंभीर आरोप की भी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है. आईएएस रानू साहू 2010 बैच की IAS अधिकारी है. राज्य शासन ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 22 जुलाई 2023 को उन्हें सस्पेंड कर दिया था.























इससे पहले गुरुवार 14 दिसंबर को 2023 को IAS रानू साहू की जमानत याचिका पर बहस हुई थी, उस दौरान रानू साहू के वकील ने भी अपने तथ्य प्रस्तुत किए थे, लेकिन सुनवाई अधूरी रह गई. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसके लिए 8 जनवरी तक का समय दिया था.

इनकी भी हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि, छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने 540 करोड़ रूपए के कथित कोयला घोटाले का खुलासा किया था. 21 जुलाई को रानू साहू के देवेंद्र नगर स्थित सरकारी घर ED ने छापा मारा था. इस दौरान करीब चौबीस घंटें की जांच के बाद ED ने 22 जुलाई की सुबह IAS रानू साहू को गिरफ्तार किया था. रानू साहू के अलावा सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई, एसएस नाग, सूर्यकांत तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा कुछ कांग्रेसी नेता भी जांच के दायरे में हैं. यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है.



































LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here