रायपुर. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शाहिद अली की सेवा समाप्त कर दी गई है. इसका आदेश उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर विश्वविद्यालय ने जारी किया है.
शाहिद अली जनसंचार विभाग के अध्यक्ष थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में 2024 में दायर यचिका क्रमांक एसएलपी 10563 के डिस्पोज ऑफ (खारिज) होने पर विश्वविद्यालय ने सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया है. बता दें कि डॉ. शाहिद अली का स्टे सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर 2024 को हटा दिया था.
जानते चले कि शाहिद अली ने विश्वविद्यालय के कुलपति बलदेव भाई शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें हाईकोर्ट से नोटिस भिजवाया था। आरोप है कि शाहिद अली ने जो अनुभव प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय के दिए थे, उसने भी प्रमाण पत्रों को असत्य और फर्जी करार दिया था. इसी आधार पर उनकी नियुक्ति रदद की गई है. मामले को लेकर शाहिद अली पुनः कोर्ट चले गए थे जिसके बाद कोर्ट ने विवि को एक सुनवाई और करने को निर्देशित किया था। आदेश के मुताबिक डा अली को जुलाई 23 से 23 मार्च 24 तक का वेतन और अन्य वित्तीय लाभ प्रदान किया जायेगा हालांकि विश्वविद्यालय ने नियम मुताबिक मानने से इंकार कर दिया है।