कोटा। छत्तीसगढ़ के कोटा में ग्राम टेंगनमाडा में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से दो मासूमों की मौत का मामला सामने आया है। बिलासपुर जिले की पुलिस ने आरोपी दीपक गुप्ता उर्फ चिंटू गुप्ता उम्र 37 वर्ष। निवासी टेंगनमाडा चौकी बेलगहना को बिना वैध चिकित्सा लाइसेंस के इलाज करने और इलाज में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।
बिना डाक्टरी पढ़े करता था इलाज





प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामला 17 जुलाई 2024 का है। करवा निवासी जब्बार अली ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, उसके दो पुत्र – इरफ़ान अली 13 वर्ष और इमरान अली 14 वर्ष की मौत ग्राम टेंगनमाडा के झोलाछाप डॉक्टर चिंटू गुप्ता द्वारा गलत इलाज किए जाने के कारण हो गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मर्ग इंटिमेशन दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्पष्ट हुआ कि, आरोपी द्वारा बिना किसी वैध चिकित्सा पात्रता के इलाज किया गया था। जिससे बच्चों की मौत हुई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 105 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को अवगत कराया। जिनके निर्देश पर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया गया।
आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल
एसपी ग्रामीण अर्चना झा और एसडीओपी कोटा नुपूर उपाध्याय के मार्गदर्शन में गठित पुलिस टीम ने आरोपी को 16 अप्रैल 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। इस कार्रवाई में चौकी बेलगहना प्रभारी उप निरीक्षक भावेश शेंडे, सउनि भरत राठौर और आरक्षक तरुण केशरवानी की अहम भूमिका रही। पुलिस का यह कदम झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ एक सख्त संदेश माना जा रहा है।
