रायपुर। मुख्य प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा अनुपम नगर रायपुर ने माननीय न्यायालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी ऋषि तिवारी के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में कांक्रीट पॉवर मशीन ट्रेलर खरीदे जाने हेतु ऋण आवेदन प्रस्तुत कर 39,90,000/- रूपये लोन प्राप्त किया गया जिसमें दीपक तिवारी उक्त ऋण बाबत् गारंटर था और ऋषि तिवारी का रिश्तेदार था, परन्तु आरोपियों के द्वारा ऋण राशि प्राप्त कर वाहन क्रय करने के उपरांत ऋण राशि का भुगतान न कर बैंक के साथ धोखधड़ी किया गया।,एवम फरार हो गए थे , जिस पर थाना सिविल लाईन मे अपराध क्रमांक 63/2019 धारा 420 भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को प्रकरण के फरार आरोपी दीपक तिवारी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी दीपक तिवारी को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी दीपक तिवारी द्वारा घटना को ऋषि तिवारी के साथ मिलकर अंजाम देना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी दीपक तिवारी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है। प्रकरण में एक अन्य आरोपी की पता तलाश विवेचना जारी है।
गिरफ्तार आरोपी
दीपक तिवारी पिता स्व. विद्यानंद तिवारी उम्र 44 साल पता म.नं. 50, मीडिया सिटी, मोहबा बाजार, थाना आमानाका रायपुर।