CG News: बछिया को कार से कुचल कर मार देने वाले आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज….आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन

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बिलासपुर। तारबाहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाय की बछिया को जान बूझकर कार से कुचलकर मार दिए जाने के मामले में गौ सेवा धाम के गौ रक्षको की मुहिम ने असर दिखाया और आखिरकार पुलिस को आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करना पड़ा।

25 और 26 जून की दरमियानी रात करीब 3:00 डिसायपल चर्च के पास वाहन क्रमांक सीजी 10 AQ 3177 के चालक ने जानबूझकर सड़क पर बैठी मासूम बछिया को अपनी कार से कुचल दिया। पहले प्रयास में उसकी जान नहीं गई तो उसने कार को रिवर्स कर वापस बछिया पर चढ़ा दिया। व्याकुल होकर उसकी मां यह घटना देखने पहुंची तो उन्हें भी कुचलने का प्रयास किया और फिर बड़े आराम से वहां से चला गया।











गौ सेवकों ने गाड़ी नंबर के आधार पर बताया कि जानबूझकर सड़क पर बछिया को कुचलने वाला कार चालक का नाम शेख शाहिद है, जो तारबाहर क्षेत्र में ही मटन दुकान चलाता है। गौ सेवको ने बताया कि पुलिस उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर रही थी जिसका पुरजोर विरोध किया गया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4 और 10, आईपीसी की धारा 429 के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस का दावा है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही आरोपी उनकी गिरफ्त में होगा। इधर इस घटना से गौ सेवक बेहद गुस्से में है जो आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ।जिनका कहना है कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझकर अंजाम दी हुई घटना है जिसके पीछे की मंशा साफ है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप ने बताया कि थाना तारबहार जिला बिलासपुर में 25 एवं 26 जून की दरमियानी रात करीब 3:00 बजे तार बहार थाना क्षेत्र में डिसायपल चर्च के पास वाहन क्रमांक सीजी 10 ए क्यू 3177 के चालक के द्वारा एक बछड़े को वहां से कुचल कर भाग जाने की घटना हुई थी।

जिसमें प्रार्थी शिवांश पांडेय की रिपोर्ट पर थाना तारबाहर में { छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4 एवं 10 ,आईपीसी की धारा 429} के तहत पशु क्रूरता का मामला दर्ज किया गया है, एवं आरोपी की पहचान कर ली गई है दो टीमें आरोपी की पता तलाश में लगाई गई हैं शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।















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