निलंबित IAS रानू साहू और दीपेश टांक को बड़ी राहत, SC से मिली इतने दिनों की अंतरिम जमानत

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को अंतरिम जमानत दे दी है. उन्हें यह जमानत 7 अगस्त तक मिली है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुवन की डबल बेंच ने यह आदेश जारी किया. बता दें कि रानू साहू एक साल और दीपेश करीब डेढ़ साल से जेल में थे. ईडी ने दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था.

EOW ने दर्ज किया मामला
वहीं दूसरी ओर EOW ने आज निलंबित आईएएस रानू साहू के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है. उनके साथ ही समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. तीनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

























































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