GPM। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में गर्म हवाओं और तीव्र तापमान को देखते हुए जिले के पशुओं को राहत देने की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया गया है. दरअसल, कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए 21 अप्रैल से 30 जून 2025 तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक भारवाहक और सवारी कार्य में लगे पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.
इसलिए उठाया कदम
यह निर्णय उस समय लिया गया है, जब जिले में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने की संभावना जताई जा रही है. इस भीषण गर्मी के दौरान पशुओं पर अत्यधिक भार डालने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. यहां तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है. ऐसे में कलेक्टर मंडावी का यह निर्णय पशु कल्याण और दयालु प्रशासन का प्रतीक बनकर सामने आया है.





जारी आदेश के अनुसार, परिवहन और कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम 6(3) के तहत जिले की सीमा के भीतर सभी पशु चालित भार वाहन और सवारी साधनों पर दोपहर 12 से 3 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
