CG News: पायलीखंड खदान से चोरी किए 146 हीरे बेचने की फिराक में था आरोपी, पुलिस ने 10.15 लाख का मशरूका किया जब्त
CG News: पायलीखंड खदान से चोरी किए 146 हीरे बेचने की फिराक में था आरोपी, पुलिस ने 10.15 लाख का मशरूका किया जब्त
धमतरी, 19 अक्टूबर 2026। गरियाबंद जिले के पायलीखंड खदान क्षेत्र से हीरे चोरी कर बेचने की फिराक में घूम रहे 64 वर्षीय आरोपी को धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिरेझर चौकी और साइबर थाना धमतरी की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे-30 पर कोड़ापार नहर पुलिया के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। उसके कब्जे से 146 नग बहुमूल्य हीरे जैसे पत्थर, एक मोबाइल फोन और नकदी सहित कुल 10 लाख 15 हजार 200 रुपये का मशरूका जब्त किया गया है।
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में अवैध गतिविधियों, चोरी और खनिज संपदा की अवैध खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाने के लिए की गई।
मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 18 अक्टूबर 2026 को पुलिस टीम जुर्म-जरायम पतासाजी और पेट्रोलिंग पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नेशनल हाईवे-30 पर कोड़ापार नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति बहुमूल्य हीरे लेकर ग्राहक की तलाश कर रहा है।
सूचना मिलते ही बिरेझर पुलिस और साइबर थाने की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम विनोद अग्रवाल, उम्र 64 वर्ष, निवासी के.के. वार्ड, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा बताया।
146 नग हीरे जैसे पत्थर बरामद
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से पॉलीथीन में रखे नीले और फिरोजी रंग की झिल्ली में लिपटे 146 नग सफेद, चमकदार एवं पारदर्शी बहुमूल्य पत्थर बरामद किए गए। इनका कुल वजन 16.17 ग्राम और शुद्ध वजन 13.49 ग्राम बताया गया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने मेमोरेंडम कथन में इन पत्थरों को वर्ष 2018 में गरियाबंद जिले के पायलीखंड खदान क्षेत्र से चोरी करना और अब उन्हें बेचने के लिए ग्राहक तलाशना स्वीकार किया है।
10.15 लाख रुपये का मशरूका जब्त
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से निम्नलिखित सामान जब्त किया है:
146 नग बहुमूल्य पत्थर (हीरे): अनुमानित कीमत 10 लाख 5 हजार रुपये।
सैमसंग Galaxy S21 FE 5G मोबाइल फोन: दो सक्रिय सिम सहित, कीमत 8 हजार रुपये।
नकद राशि: 2,200 रुपये।
जब्त मशरूके की कुल अनुमानित कीमत 10 लाख 15 हजार 200 रुपये है।
खनिज अधिनियम और BNS के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी विनोद अग्रवाल के विरुद्ध खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21(4) तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के तहत अपराध दर्ज कर 19 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय, कुरूद के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
धमतरी पुलिस की आम नागरिकों से अपील
धमतरी पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध खनिज उत्खनन, चोरी, तस्करी या संदिग्ध खरीद-फरोख्त की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने कहा कि अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में आम नागरिकों का सहयोग महत्वपूर्ण है तथा सूचना देने वालों की पहचान नियमानुसार गोपनीय रखी जाएगी।