Raigarh: जानलेवा हमले के आरोपी को 7 साल कड़ी कैद, जुर्माना भी ठोका, घरघोड़ा न्यायालय का फैसला

रायगढ़। घरघोड़ा मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना छाल के अपराध के अनुसार घटना 04 अगस्त 2019 को रात्रि 10 बजे घनाराम एवं परश राम नावापारा छाल मेन रोड से घर आ रहे थे तभी विवेकानंद कान्वेंट स्कूल के पास उनकी मोटरसाइकिल रोक कर आरोपी प्रताप बरवा पुरानी रंजिश की बात को लेकर गाली गलौज करने लगा तथा जान से मारने की धमकी देते हुए,हाकी स्टीक से प्राण घातक हमला कर दिया जिससे आहत घना राम के गर्दन कमर गंभीर चोट आई एवं आहत परश राम को हाथ एवं शरीर में चोट लगी थी।
मौके पर विमल राठिया, स्वप्निल सारथी ने बीच-बचाव किया और आहत गण को इलाज हेतु तत्काल अस्पताल ले जाया गया।
प्रार्थी शैलेष यादव की सूचना के आधार पर तत्कालीन उप निरीक्षक हुलस राम जायसवाल ने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज किया और प्रकरण विवेचना उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत की गई।
आरोपी के विरुद्ध धारा 307 ,323, 341,294,506,बी के तहत अभियोग पत्र दाखिल किया गया था, माननीय अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए सभी साक्षियों के बयान दर्ज किए तथा उभय पक्ष के तर्क श्रवण करने के पश्चात विद्वान न्यायालय ने आरोपी प्रताप बरवा को आहत गण घना राम एवं परश राम के साथ प्राण घातक हमला करने, मार पीट करने, जान से मारने की धमकी एवं गाली गलौज करने, के अपराध में दोषी ठहराया और 307केतहत सात वर्ष, धारा 323के तहत छः महीने धारा 294के तहत एक माह तथा धारा 506 भी के तहत छः महीने के सश्रम करावास की सजा सुनाई। विद्वान न्यायालय ने आरोपी को पृथक पृथक धाराओं में कुल 4500 रू के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।
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