छत्तीसगढ़

CG News: एसीबी ने दो लोगों को रिश्वत लेते गिरफ्तार, रायपुर में बाबू और मुंगेली में पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ा

 

रायपुर। एसीबी के 2 अलग-अलग प्रकरण में लोकसेवकों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। प्रार्थी प्रकाश सिंह ठाकुर, लखौली, जिला-रायपुर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर में शिकायत की गई थी कि वह पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से उ.श्रे.लि. वर्ग-1 के पद से सेवानिवृत्त हुआ है, जिसकी पेंशन / ग्रेज्युटी रूकने से बाबू (उ.श्रे.लि. वर्ग-2) दीपक शर्मा से मिलने पर उनके द्वारा पेंशन / ग्रेज्युटी जारी करवाने के एवज में 30,000 रू. रिश्वत की मांग की जा रही है। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन पश्चात् आज दिनांक 10.06.2025 को ट्रेप आयोजित कर प्रार्थी से बाबू दीपक शर्मा को 30.000 रू. रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ा गया।

आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।

 

 जिला मुंगेली में पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार

प्रार्थी टोप सिंह अनुरागी, निवासी नगर पंचायत बोदरी, जिला बिलासपुर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उसके तथा उसके भाई और बहनों के नाम पर ग्राम केसलीकला जिला मुंगेली में जमीन है, जिसके रिकॉर्ड में उसका नाम टोप सिंह की जगह तोप सिंह लेख हो गया है तथा बहन के नाम के आगे ‘पिता के नाम’ की जगह ‘पति’ शब्द लेख हो गया है जिसे सुधार कराने, जमीन का नक्शा, खसरा, बी-वन प्राप्त करने के लिए वह केसलीकला पटवारी उत्तम कुर्रे से मिलने पर उनके द्वारा सभी काम करा देने के एवज में 25,000 रू. रिश्वत की मांग की जा रही है। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन पश्चात् आज दिनांक 10.06.2025 को ट्रेप आयोजित कर प्रार्थी से पटवारी उत्तम कुर्रे को 25,000 रू. रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ा गया।

आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button