रायपुर में स्पा सेंटरों पर पुलिस की कार्रवाई, दो सेंटर सील
रायपुर में स्पा सेंटरों पर पुलिस की कार्रवाई, दो सेंटर सील
रायपुर। राजधानी में स्पा सेंटरों के संचालन को लेकर पुलिस की जांच के बाद अब कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। 29 अगस्त को शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में संचालित 30 स्पा सेंटरों की व्यापक जांच के बाद नॉर्थ जोन पुलिस ने पंडरी थाना क्षेत्र के दो स्पा सेंटरों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील करा दिया है।
जांच के दौरान इन सेंटरों में आपत्तिजनक वस्तुएं मिलने के साथ-साथ लाइसेंस में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया जाना सामने आया था। इसके बाद संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए जानकारी दी गई।
30 स्पा सेंटरों में एक साथ हुई थी जांच
29 अगस्त को पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित 30 स्पा सेंटरों में एक साथ जांच अभियान चलाया गया था। इस कार्रवाई के लिए पुलिस की 15 टीमें गठित की गई थीं। राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में 100 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने स्पा सेंटरों की जांच की।
इस दौरान सेंटरों के दस्तावेज, कर्मचारियों की जानकारी, ग्राहक एवं स्टाफ रजिस्टर, CCTV कैमरों की व्यवस्था और रिकॉर्डिंग सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं को जांच के दायरे में लिया गया था।
दो स्पा सेंटरों पर हुई सीलिंग की कार्रवाई
जांच के क्रम में नॉर्थ जोन पुलिस ने पंडरी थाना क्षेत्र के उषा प्राइड, मोवा स्थित रिफ्लेक्शन स्पा और अंबुजा मॉल स्थित ला थाई स्पा के खिलाफ कार्रवाई की।
पुलिस के मुताबिक दोनों सेंटरों में आपत्तिजनक वस्तुएं पाए जाने के साथ लाइसेंस की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा था। इसके बाद नगर निगम की टीम ने पंडरी पुलिस की मौजूदगी में दोनों सेंटरों का पंचनामा तैयार किया और उन्हें विधिवत सील कर दिया।
कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन दीपमाला कश्यप एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन आदित्य पांडे के निर्देशन में तथा एसीपी पंडरी कृष्ण कुमार चंद्राकर के पर्यवेक्षण में की गई।
रायपुर पुलिस ने स्पा सेंटर संचालकों को स्पष्ट हिदायत दी है कि वे गुमास्ता एवं ट्रेड लाइसेंस की शर्तों का पालन करते हुए ही सेंटर संचालित करें। सेंटर परिसर में CCTV कैमरे लगाकर उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना, ग्राहकों का विधिवत रजिस्टर मेंटेन करना, ग्राहकों से ID प्रूफ लेना और कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान नियमों के विपरीत कोई संदिग्ध गतिविधि या आपत्तिजनक वस्तु मिलने पर संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।