Raigarh: रायगढ़ में मवेशियों से भरी पिकअप पलटी, बुचड़खाना ले जाया जा रहा था, वाहन छोड़कर भागे तस्कर, FIR दर्ज

रायगढ़. रायगढ़ जिले में मवेशी तस्करी का मामला सामने आया है। लैलूंगा थाना क्षेत्र में मवेशियों से भरी तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिकअप में लोड 9 मवेशी घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।
मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राम लारीपानी निवासी लाभोराम चौहान (39) ने थाने में सूचना दी कि वह अपने खेत की ओर जा रहा था। इसी दौरान दुर्गापुर-लारीपानी के बीच मुख्य सड़क किनारे मवेशियों से भरी एक पिकअप पलटी हुई दिखाई दी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
बूचड़खाने ले जाया जा रहा था
पुलिस ने देखा कि झारखंड नंबर की पिकअप सड़क पर पलटी हुई थी। वाहन में 9 मवेशी लोड थे, जो हादसे में घायल हो गए थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मवेशियों को कथित तौर पर भूखा-प्यासा और क्रूरता पूर्वक पिकअप में भरकर दूसरे राज्य के बूचड़खाने ले जाया जा रहा था।
मवेशियों को ओडिशा या झारखंड की ओर ले जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मवेशियों को कहां से लाया गया था और उन्हें कहां ले जाया जा रहा था।
आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज
पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिवहन अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6, 10 और 11 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस आरोपी चालक और मवेशियों की तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में मवेशी तस्करी लंबे समय से हो रही है। छाल और लैलूंगा की ओर से मवेषियों को दूसरे राज्य बुचड़खाना ले जाया जाता है। जहां पिकप में लोडकर मवेशियों की तस्करी की जा रही थी, तभी तेज रफ्तार पिकप अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे कई मवेशी घायल हो गए। घटना के बाद मामले की सूचना पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम लारीपानी का रहने वाला लाभोराम चौहान 39 साल ने थाना में सूचना दी कि वह अपने खेत की ओर जा रहा था।
तभी दुर्गापुर-लारीपानी के बीच मेन रोड के किनारे मवेशियों पर भरा पिकअप पलट गया है। जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।
यहां उन्होंने देखा कि झारखंड नंबर की पिकअप पलटी हुई है और पिकअप में 9 मवेशी लोड थे, जो दुर्घटना के घायल हो गए हैं।
जिसके बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि पिकअप में लोड मवेशियों को भूखे प्यासे क्रुरता पूर्वक बुचड़खाना ले जाने के लिए दूसरे राज्य ओड़िसा या झारखंड की ओर परिवहन किया जा रहा था।
आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज घटना को लेकर पुलिस ने आरोपी पिकअप चालक के खिलाफ धारा धारा 4, 6, 10, 11 छग कृषिक पशु परिवहन अधिनियम 2004, पशुओं के प्रति क्रूर्रता निवारक अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत अपराध दर्ज किया है। साथ ही मामले में पतासाजी की जा रही है कि मवेशियों से भरी पिकअप को कहां से कहां ले जाया जा रहा था।