छत्तीसगढ़

रायगढ़: बिजली के खंभे से बांधकर की थी बेरहम पिटाई… 6 महीने बाद आया फैसला, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

ग्रामीण की निर्मम हत्या मामले में मुख्य आरोपी दोषी करार, 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया

 





रायगढ़। जिले में एक ग्रामीण को बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। बहुचर्चित हत्याकांड में मुख्य आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

यह मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, 22 दिसंबर 2024 को अर्जुन सारथी ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पिता पंचराम सारथी (50) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है।

अर्जुन ने पुलिस को बताया कि 21 दिसंबर की रात वह परिवार के साथ भोजन कर सो गया था। अगली सुबह करीब 5:30 बजे बनौरा आश्रम के पास टहलने के दौरान उसकी मुलाकात संतोष सिदार से हुई। संतोष ने बताया कि उसके पिता पंचराम सारथी को डूमरपाली गांव के बाहर बिजली के खंभे से बांधकर हाथ, मुक्कों और डंडों से बुरी तरह पीटा गया है।

सूचना मिलते ही अर्जुन सुबह करीब 6 बजे डूमरपाली पहुंचा, जहां उसने अपने पिता को बिजली के खंभे के पास मृत अवस्था में पड़ा देखा। घटना की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मुख्य आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।







raigarh top news

www.raigarhtopnews.com दैनिक हिन्दी न्यूज वेबसाईट है और रायगढ़ जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय व सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला न्यूज वेबसाईट है। www.raigarhtopnews.com पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश व रायगढ़ जिले की शासकीय व अर्द्धशासकीय योजनाओं के साथ सभी खबरों को प्राथमिकता के साथ प्रसारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।
Back to top button