Raigarh News: रायगढ़ पुलिस के “ऑपरेशन प्रहार” के तहत अवैध कबाड़ परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 13 लाख रुपये की पॉयलट गोली एवं ट्रेलर वाहन जप्त

रायगढ़ June 15, 2026 रिपोर्टर: raigarh top news
Raigarh News: रायगढ़ पुलिस के “ऑपरेशन प्रहार” के तहत अवैध कबाड़ परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 13 लाख रुपये की पॉयलट गोली एवं ट्रेलर वाहन जप्त

Raigarh News: रायगढ़ पुलिस के “ऑपरेशन प्रहार” के तहत अवैध कबाड़ परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 13 लाख रुपये की पॉयलट गोली एवं ट्रेलर वाहन जप्त

 

 

 “औद्योगिक क्षेत्रों में कबाड़ चोरी और अवैध परिवहन पर रायगढ़ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है। ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।” — एसएसपी शशि मोहन सिंह

 रायगढ़ । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में जिले में अवैध कबाड़ के संग्रहण, परिवहन एवं खरीद-फरोख्त पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से “ऑपरेशन प्रहार” चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना चक्रधरनगर पुलिस ने ग्राम तिलगा स्थित पटेल ढाबा के पास एक ट्रेलर वाहन से अवैध रूप से परिवहन की जा रही 8 टन पॉयलट गोली (कच्चा आयरन) जब्त कर दो व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है।

पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम तिलगा स्थित पटेल ढाबा के पास खड़े ट्रेलर वाहन क्रमांक JH 16 J 6729 में बड़ी मात्रा में पॉयलट गोली लोड है, जिसे संदिग्ध परिस्थितियों में परिवहन किया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक राकेश मिश्रा द्वारा तत्काल पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया गया।

पुलिस टीम ने ग्राम तिलगा स्थित पटेल ढाबा के समीप घेराबंदी कर उक्त ट्रेलर वाहन को रोककर जांच की। वाहन में चालक सहित दो व्यक्ति मौजूद मिले। पूछताछ में चालक ने अपना नाम नंदू वर्मा पिता स्वर्गीय मुखराम मेहता, उम्र 35 वर्ष, निवासी एच-12 वार्ड क्रमांक 06, दीनदयाल अपार्टमेंट, थाना सिटी कोतवाली, जिला रायगढ़ बताया। वहीं चालक के बगल में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम हरेन्द्र कुमार गोंड उर्फ अभय पिता सत्यपाल गोंड, उम्र 41 वर्ष, निवासी आशीर्वाद कॉलोनी, ढिमरापुर चौक, थाना सिटी कोतवाली, जिला रायगढ़ बताया तथा स्वयं को ट्रेलर वाहन का स्वामी होना स्वीकार किया।

वाहन की तलाशी लेने पर उसमें लगभग 08 टन पॉयलट गोली (कच्चा आयरन) लोड पाया गया। पूछताछ के दौरान चालक नंदू वर्मा ने उक्त सामग्री को पूंजीपथरा क्षेत्र में बिक्री हेतु ले जाना बताया। पुलिस द्वारा पॉयलट गोली के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेजों की मांग की गई, किंतु दोनों व्यक्तियों द्वारा कोई वैधानिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

प्रथम दृष्टया उक्त पॉयलट गोली के चोरी की संपत्ति होने के संदेह पर पुलिस द्वारा धारा 35(क), 35(ड) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की गई। मौके पर गवाहों की उपस्थिति में ट्रेलर वाहन क्रमांक JH 16 J 6729 सहित उसमें लोड लगभग 08 टन पॉयलट गोली, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 13 लाख रुपये है, को विधिवत जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

मामले में थाना चक्रधरनगर में आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा पॉयलट गोली के स्रोत, वास्तविक स्वामित्व तथा अवैध परिवहन के नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक बालचंद राव, प्रधान आरक्षक संजय तिवारी, आरक्षक अभिषेक द्विवेदी, जितेन्द्र कुमार कुर्रे एवं विक्रम सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कार्यवाही में संलिप्त अनावेदक :-
1. नंदू वर्मा पिता स्वर्गीय मुखराम मेहता, उम्र 35 वर्ष, निवासी एच-12 वार्ड क्रमांक 06, दीनदयाल अपार्टमेंट, थाना सिटी कोतवाली, जिला रायगढ़ (वाहन चालक)।
2. हरेन्द्र कुमार गोंड उर्फ अभय पिता सत्यपाल गोंड, उम्र 41 वर्ष, निवासी आशीर्वाद कॉलोनी, ढिमरापुर चौक, थाना सिटी कोतवाली, जिला रायगढ़ (वाहन स्वामी)।

  एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश—

“ऑपरेशन प्रहार के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध कबाड़ के परिवहन, संग्रहण और खरीद-फरोख्त में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। बिना वैध दस्तावेजों के कबाड़ अथवा औद्योगिक सामग्री का परिवहन करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। जिले में सक्रिय ऐसे नेटवर्क को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सुनियोजित अभियान आगे भी जारी रहेगा।”

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